आगरा, 23 अक्टूबर। बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने मोबाइल कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि को तीन दिन में जमा करने के आदेश के साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कंपनी के द्वारा नियत तिथि के भीतर पैनाल्टी जमा नहीं कराई जाती है तो उसे नगर निगम सीमा में आने वाले किसी भी मार्ग पर रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वार्ड संख्या 53 ट्रांसयमुना कालोनी फेस एक व दो के सभी ब्लॉकों में भारती एयरटेल की ओर से भूमिगत आप्टीकल केबिल की लाइन डालने के लिए खोदाई की गयी थी। लाइन डाने के उपरांत कंपनी द्वारा न तो रोड को सही किया गया और न ही गड्ढों को ही ठीक से भरवाया गया। इससे हो रही परेशानी की शिकायत स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से की थी। शिकायत मिलने पर नगरायुक्त ने इसकी जांच कराने के आदेश दिये थे। जेई इंद्रजीत ने मौके का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियंता को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी ने केबिल डालने के उपरांत रेस्टोरेशन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। खोदाई की वजह से जगह जगह सड़क,साइड पटरी और नालियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बैठ गयी है। इससे क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंपनी पर दो लाख रुपये की पैनाल्टी लगाये जाने की संस्तुति की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त ने कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना वसूलने की संस्तुति कर दी है। आदेश में कहा गया है कि अगर कंपनी की ओर से तीन दिन में जुर्माना राशि को अदा नहीं किया जाता है तो उसे नगर निगम सीमा में किसी भी मार्ग पर रोड कटिंग की अनुमति न दी जाए।