सीएंडडी वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर डालने पर 25 हजार का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 6 नवंबर। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग एनजीटी के नियमों को धता बताकर सीएंड डी वेस्ट को सार्वजनिक स्थलों पर डालने से वाज नहीं आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर निर्माण सामग्री रखने पर नगर निगम प्रवर्तन दल ने तीन लोगों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
नगर निगम प्रशासन को जानकारी मिली थी कि एसटीपी रोड धांधूपुरा स्थित सेल्फी प्वाइंट के निकट कुछ बिल्डिंग मेटेरियल के विक्रेताओं ने सड़क किनारे निर्माण सामग्री रेत ईंट बजरी आदि डाल रखी है। इससे दिनभर धूल उड़ने से वायु प्रदूषण हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने प्रवर्तन दल को कार्रवाई के निर्देश जारी किये थे। इस पर प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल राहुल गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गयी। इस दौरान बिल्डिंग मेटेरियल बेचने वाले उदयवीर,राकेश और ओमप्रकाश पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। मौके पर ही जुर्माना राशि को वसूल करने के उपरांत तीन कारोबारियों को बिल्डिंग मेेटेरियल को तत्काल वहां से हटाने की चेतावनी दी गई।
इसके अलावा एमजी रोड पर कार्रवाई करते हुए भगवान टाकीज से स्पीड कलर लैब तक प्रर्वतन दल ने लगभग पांच दर्जन से अधिक ठेल धकेलों को हटवाया। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत के बाद प्रवर्तन दल ने कमलानगर प्रोफेसर कालोनी में कार्रवाई करते हुए 15 घरों के आगे बनाये गये रैंप को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान घरों के आगे जाल लगाकर वाहन खड़ा कराने को बनाई पार्किंग को भी ध्वस्त करा दिया गया।

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