बिना अनुमति रोड कटिंग, टोरंट पावर पर 2.72 लाख का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 7 नवंबर। बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगर निगम ने टोरंट पावर लिमिटेड पर 2.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि अदा न करने पर टोरंट पावर को विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कक्ष संख्या 67 नवलगंज की गली नंबर एक में सालभर पहले नगर निगम ने पन्द्रह लाख रुपये की लागत से सड़क बनवाई गयी थी। भूमिगत केबिल डालने के लिए टोरंट पावर ने गली में खांेदाई कर सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी होने पर स्थानीय पार्षद प्रियंका अग्रवाल द्वारा इसकी शिकायत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि टोरंट पावर के द्वारा रोड कटिंग के उपरांत सड़क का रेस्टोरेशन कार्य भी मानकों के अनुरुप नहीं कराया गया है जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए नगरायुक्त ने मामले की जांच के आदेश निर्माण विभाग को दिये थे। जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने मामले की जांच की तो पता चला कि रोड कटिंग के लिए टोरंट पावर के द्वारा नगर निगम से अनुमति ही नहीं ली गई है। इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता को दी थी। मुख्य अभियंता ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए नगर आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त ने टोरंट पावर पर 2,72,586 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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