बिना अनुमति रोड कटिंग पर लाखों का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 29 मई। बिना अनुमति रोड कटिंग पर मैसर्स भारती एयरटेल पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने तीन लाख अडसठ हजार रुपये से अधिक का जुुर्माना लगाया  है।
नगरायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार लोहामंडी जोन के अंतर्गत भावना क्लार्क इन होटल के पास सेक्टर नौ में केदार टायर्स के सामने मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के द्वारा इंटरलाकिंग की सड़क को बिना अनुमति के काटकर अंडरग्राउंड केबिल डाली जा रही थी। फर्म के द्वारा बिना अनुमति रोड कटिंग किये जाने के दृश्टिगत क्षतिगृस्त भाग के आगणन धनराशि रुपये 1,84,174 पर सौ प्रतिशत अर्थदंड आरोपित करते हुए रुपये 3,68348 अर्थ दंड लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस कंपनी के द्वारा बेलनगंज और माल रोड पर होटल मान सिंह पैलेस के पास रोड कटिंग की गयी थी जिस पर इस कंपनी के खिलाफ संबंधित अभियंताओं द्वारा अर्थ दंड लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी।

–नाला निर्माण की धीमी गति पर कार्यदायी संस्था पर एक लाख का जुर्माना
आगरा। एफसीआई गोदाम के पास निर्माणाधीन आरसीसी नाले निर्माण की प्रगति धीमी पाये जाने और बिना सुरक्षाकार्य किये जाने पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदायी संस्थाा पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एपफसीआई गोदाम के पास मैसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्षन के द्वारा नाले का निमार्ण किया जा रहा है। सोलह मार्च से प्रारंभ हुए इस नाले के निर्माण कार्य को 15 मई तक पूरा किया जाना था। परन्तु नाले का निर्माणकार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आयुक्त के निरीक्षण के दौरान यहांपर सुरक्षा मानकों में भी कमी पाई गयी थी। निर्माण स्थल पर मलवा और सिल्ट पड़े होने और नाले का डायवर्जन न किये जाने से वीआईपी मार्ग पर जलभराव की आषंका को देखते हुए अर्थ दंड आरोपित कर निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये हैं। सभी अभियंताओं को भी नगरायुक्त ने कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानको के सथ ही गुणवत्तापूर्ण समायान्तर्गत कराने के निर्देश दिये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *