आगरा, 10 जनवरी। नगर निगम के द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग न करने के लिए नगर में लगातार जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं। उसके बावजूद दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। बसई मंडी में परचून सामान विक्रेता द्वारा पॉलीथिन का उपयोग करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जगनेर रोड पर भी पॉलिथीन के गिलास बेचने पर ₹10000 का जुर्माना वसूला गया।
एसएफआई ताजगंज जोन योगेन्द्र कुशवाह के अनुसार शुक्रवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते समय बसई मंडी में परचून का सामान बेचने वाले प्रीतम सिंह ग्राहकों को सिंगिलयूज प्लास्टिक की थैलियों में सामान दे रहा था। जब उससे पूछा गया कि प्रतिबंध के बावजूद वह सिंगिल यूज पॉलीथिन का उपयोग क्यों कर रहा है इस पर वह कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर दुकानदार से जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये की धनराशि मौके पर ही वसूल की गई। इसके अलावा डस्टविन रखने के बजाय सड़क पर कचरा फेंक रहे दो दुकानदारों से एक हजार और अतिक्रमण करने पर एक अन्य दुकानदार से पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। एसएफआई के अनुसार क्षेत्र में दुकानदार और लोगों को सिंगिल यूज पॉलीथिन के उपयोग से होने वाले नुकसान से अवगत कराते हुए लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि वे सिंगिल यूज पॉलीथिन का उपयोग न करें। इसके बावजूद कुछ दुकानदार पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एस एफआई प्रदीप गौतम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान अग्रवाल डिस्पोजेबल ग्लास वाले की दुकान से प्लास्टिक की थैलियां मिलने पर ₹10000 का जुर्माना वसूल किया गया । इसके अलावा आगरा कैंट रोड पर बिरयानी के ठेल पर डस्टबिन ना रखने और गंदगी करने पर 1900 का जुर्माना लगाया गया।
