विद्यालयों के 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा बेचने वाले 14 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

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अपर नगर मजिस्ट्रेट(प्रथम)  संजीव कुमार शाक्य के नेतृत्व में डिप्टी सीएमओ डॉ.एसके राहुल तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने की कार्यवाही

कुल 14 दुकानदारों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(COTPA act 2003) के अंतर्गत 14 दुकानदारों से 2650 रुपए का बसूला जुर्माना, भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की दी चेतावनी

आगरा, 3 नवंबर। उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-1123/2023 राजकुमार कुशवाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, तम्बाकू गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act-2003) के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों में कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर)  द्वारा टीम का गठन किया गया है।  जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट(प्रथम)को अध्यक्ष नियुक्त कर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के कम में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे।
उक्त आदेश के क्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने टीम के सदस्य राजेश कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी व डा० शशी कान्त राहुल, डिप्टी सीएमओं व  दीपेश जैन, उ०नि० थाना हरीपर्वत, आगरा व श्रीमती पूजा कुलश्रेष्ठ, काउन्सलर एन.टी.सी.पी.,आगरा व  नीरज सैनी, जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. आगरा के साथ विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी तथा उनसे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी बुक लेट संख्या-570 की रसीद क्रमांक 28451 से 28464 द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act-2003) के अन्तर्गत नियमानुसार जुर्माना बसूल किया गया ( जुर्माना की कुल धनराशि मु0 2650/- रू० ) है, जिन व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया गया है उनके नाम निम्नवत् है :-
बबलू पुत्र सतेन्द्र सिंह, निवासी- खन्दारी बाईपास आगरा-जुर्माना 200 /- रू०,शिवम पुत्र  किशन, निवासी- 11/155 बाग मुजफ्फर खां आगरा-जुर्माना 200 /- रू०,संजय पुत्र श्री रामकिशन, निवासी-1 /46 देहली गेट आगरा- जुर्माना 200/-रू0,संजय यादव पुत्र श्री श्याम लाल यादव, निवासी- 28 / 208 राजामण्डी आगरा- 200/- रू० जुर्माना, बन्टी पुत्र श्री रामबाबू, निवासी-1 /144 उपाध्याय मार्केट, हरीपर्वत आगरा- जुर्माना 200/- रू०,जुबैर पुत्र  अबरार आलम, निवासी-क्वीन विक्टोरिया स्कूल, हरीपर्वत आगरा-जुर्माना 200/-रू0,हर्ष पुत्र श्री आशु अग्रवाल निवासी सेक्टर 16 316ए आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा- जुर्माना 200/-रू0,महेश पुत्र श्री रमेश चन्द्र, निवासी-बोदला सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी आगरा- जुर्माना 200/-रू0,राजू पुत्र श्री पूरन चन्द निवासी बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/-रू0,सनी पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी- बाग मुजफ्फर खां आगरा जुर्माना 200 /- रू०, गौरव पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी-9 / 22 बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०, दलबीर सिंह पुत्र बरयान सिंह निवासी मण्डी सैयद खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०,श्रीमती राधा पत्नी श्री हरीमोहन निवासी मण्डी सैयद खां अगारा- जुर्माना 50/-रू0,सुलेमान पुत्र रहमान निवासी टेड़ी बगिया एत्मदौला आगरा- जुर्माना 200 /- रू०लगाया गया तथा भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की चेतावनी दी गई।

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