पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान

Press Release उत्तर प्रदेश

कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान, ई-लाटरी के माध्यम से होगा लाभार्थियों का चयन

आगरा.01.07.2024/उप कृषि निदेशक ने जनपद आगरा के समस्त किसान भाइयो को अवगत कराया है कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (अभियंत्रण अनुभाग) कृष भवन, लखनऊ द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ काप रेज्ड्यू (सी0आर0एम0) योजनान्तर्गत पराली प्रबन्धन के कृषि यंत्रों के आवेदन वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु बुकिंग दिनांक 02.07.2024 को मध्यान्ह 12 बजे से प्रारम्भ है, जो दिनांक-16.07.2024 रात्रि तक 12 बजे तक की जायेगी। टोकन/प्री बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइड दर्शन (www.agriculture.up.gov.in) पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें“ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उप कृषि निदेशक ने आगे यह भी अवगत कराया है कि समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम धनराशि दोंनों में जो कम हो अनुदान अनुमग्य होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु ग्रामीण उद्धमी एवं एफ0पी0ओ0 आवदेन कर सकते हैं। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा रू0 10001 (रू0 दस हजार एक) से रू0 100000 (रू0 एक लाख) तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 2500/- होगी। रू0 100000 (रू0 एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 5000/- होगी।

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