किसानों को उनकी फसल व भूमि का शासन द्वारा निर्धारित प्राविधानो के अंतर्गत दिया जाए मुआवजा

Press Release उत्तर प्रदेश

कृषकों को फसल क्षति के प्रतिकर की दर निर्धारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा समिति का किया गया गठन

आगरा.10.06.2024/जिलाधिकारी भानु चंद गोस्वामी की अध्यक्षता में कृषि भूमि में पाइप लाइन बिछाने हेतु फसल क्षति की प्रतिकार दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय के सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन आगरा बहुल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के स्वामित्व वाली भूमि के अतिरिक्त किसानों की कृषि भूमि में होकर पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जनपद आगरा की 06 तहसीलों में कृषि भूमि का अस्थाई भू-अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित कृषकों को फसल क्षति के प्रतिकर का भुगतान किया जाना है। प्रतिकर के भुगतान हेतु योजना में प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित कृषकों को फसल क्षति के प्रतिकर की दर निर्धारण हेतु जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समिति का गठन किया गया है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पर जिलाधिकारी प्रशासन व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया गया है कि सभी के घाटा संख्या के अनुसार चिन्हित करते हुए उनका नक्शा बना लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी फसल का व उनकी भूमि का मुआवजा शासन द्वारा निर्धारित प्राविधानो के अंतर्गत दिया जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  अजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शुभांगी शुक्ला, अधिशासी अभियंता (जल निगम ग्रामीण) लोकेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण आदि उपस्थित रहे।

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