एफ०पी०ओ० लाभार्थी, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना का उठायें लाभ

Press Release उत्तर प्रदेश
एफ०पी०ओ० एवं एफ०पी०ओ० के अधिकतम 02 सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यन्त्र उपलब्ध
आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त कर 12 अक्टूबर तक आवेदन पत्र एवं वांछित अभिलेख, उप कृषि निदेशक,कार्यालय में करायें जमा
आगरा-29.09.2025/उप कृषि निदेशक, मुकेश कुमार ने जनपद-आगरा के समस्त विकास खण्डों में स्थापित एफ०पी०ओ० एवं उनके कृषक सदस्यों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि जनपद में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट तथा अन्य बायोमॉस आधारित सम्बन्धित इकाईयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत एफ०पी०ओ० एवं एफ०पी०ओ० के अधिकतम 02 सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना प्राप्त हुयी है। योजना के अन्तर्गत एफ०पी०ओ० लाभार्थी फसल अवशेष प्रबन्धन योजना से कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत रु० 30 लाख) पर लाभ प्राप्त कर सकता है तथा उसी एफ०पी०ओ० के अन्तर्गत अधिकतम 02 शेयर होल्डर कृषक सदस्यों द्वारा भी एस०एम०ए०एम० योजना से व्यक्तिगत कस्टम हायरिंग सेन्टर (परियोजना लागत रू0 10 लाख) पर अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/एग्रीग्रेटर/हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग का लाम अर्जित कर चुके एफ०पी०ओ० व उनके सदस्य उपरोक्त योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
उप कृषि निदेशक, श्री मुकेश कुमार ने विकास खण्डों के इच्छुक एफ०पी०ओ० से आग्रह किया है कि योजना से सम्बन्धित नियम-शर्ते एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर दिनांक 12.10.2025 तक आवेदन पत्र एवं वाछिंत अभिलेख उप कृषि निदेशक, आगरा कार्यालय में उपलब्ध करा दें, ताकि आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

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