*मतदान के दिन या उससे एक दिन पूर्व प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों को एम0सी0एम0सी0 समिति से
प्रमाणित कराया जाना आवश्यक*
आयोग ने निर्वाचन के प्रथम चरण से लेकर सप्तम चरण के प्रतिबंधित दिवसों की समय-सारिणी की निर्धारित
विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए प्रस्तावित तिथि से 02 दिन पूर्व एम0सी0एम0सी0 समिति के समक्ष करना होगा आवेदन
लखनऊ, 04 अप्रैल। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी गयी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य व जिला स्तरीय एम0सी0एम0सी0 समिति से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 02 दिन पूर्व एम0सी0एम0सी0 समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद-324 में निहित प्राविधानों और इस संदर्भ में प्राप्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्थान, व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पहले एम0सी0एम0सी0 समिति से प्रमाणित कराये बगैर प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि भड़काऊ, गुमराह करने वाले, घृणास्पद विज्ञापनों के कारण न तो कोई प्रतिकूल घटना घटित हो और न ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। क्योंकि ऐसे विज्ञापन निर्वाचन की अंतिम तिथि में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित कर देते है, ऐसी स्थिति में प्रभावित दलों या उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण देने या खण्डन करने का भी अवसर नहीं मिलता।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन के प्रथम चरण से लेकर सप्तम चरण के मतदान दिवस और मतदान दिवस से एक दिन पहले की प्रतिबंधित दिवसों की समय सारिणी निर्धारित कर दी है। निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 18 एवं 19 अप्रैल है। द्वितीय चरण का मतदान दिवस 26 अप्रैल, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 25 एवं 26 अप्रैल है। तृतीय चरण का मतदान दिवस 07 मई, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 06 एवं 07 मई है। चतुर्थ चरण का मतदान दिवस 13 मई, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 12 एवं 13 मई है। पांचवे चरण का मतदान दिवस 20 मई, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 19 एवं 20 मई है। छठवें चरण का मतदान दिवस 25 मई, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 24 एवं 25 मई है। सातवें चरण का मतदान दिवस 01 जून, 2024 को है, इस चरण के प्रतिबंधित दिवस 31 मई और 01 जून, 2024 निर्धारित है।