
आगरा। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के दिशा-मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी. राज मोहन के निर्देशन में आगरा मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है।रेल प्रशासन यह स्पष्ट करता है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के अंतर्गत बिना उचित एवं वैध कारण के अलार्म चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या ₹1,000/- तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) को ट्रेनों के विलंब का एक प्रमुख कारण माना गया है। किसी भी ट्रेन का असामान्य रूप से रुकना न केवल उस ट्रेन की समयपालनता को प्रभावित करता है, बल्कि उसके पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे यात्रियों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है।यह भी देखा गया है कि कई मामलों में गैर-यात्री, जो अपने परिजनों या परिचितों को विदा करने आए होते हैं, समय पर ट्रेन से नहीं उतर पाते और परिणामस्वरूप अलार्म चेन खींच देते हैं। इससे सह-यात्रियों को असुविधा होती है और रेल संचालन की समयबद्धता प्रभावित होती है।रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत निम्न केस दर्ज किए गए—
केस 1 – यात्री भावेश कुमार द्वारा गाड़ी संख्या 12808 में आगरा कैंट स्टेशन पर समय 12:31 से 12:36 बजे के मध्य अलार्म चेन पुलिंग की गई।आरोपी के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत केस संख्या 4094/25 दर्ज किया गया।कारण: सह-यात्री का गाड़ी में न चढ़ पाना।
केस 2 – यात्री दीपक पाटिल द्वारा गाड़ी संख्या 12612 में आगरा कैंट स्टेशन पर समय 17:54 से 18:02 बजे के मध्य एसीपी की गई।आरोपी के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत केस संख्या 4095/25 दर्ज किया गया। कारण: सह-यात्री को प्लेटफॉर्म पर छूट जाने की बात बताई गई।
केस 3-यात्री सौरभ कुमार द्वारा गाड़ी संख्या 13238 में मथुरा जंक्शन पर समय 00:16 से 00:20 बजे के मध्य एसीपी की गई।आरोपी के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत केस संख्या 3440/25 दर्ज किया गया। कारण: अपने परिवार एवं उनके सामान को गाड़ी में चढ़ाने के लिए चेन खींची गई; उतरते समय आरोपी को पकड़ा गया।
केस 4- यात्री निवेश अहिरवार द्वारा गाड़ी संख्या 12919 में मथुरा जंक्शन पर समय 03:55 से 04:00 बजे के मध्य एसीपी की गई | आरोपी के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत केस संख्या 3441/25 दर्ज किया गया।कारण: अपने मित्र को गाड़ी में चढ़ाने के लिए चेन खींची गई।
रेल प्रशासन सभी यात्रियों एवं आमजन से अपील करता है कि नियमों का पालन करें, अलार्म चेन का प्रयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें तथा सुरक्षित, सुचारू और समयबद्ध रेल संचालन में सहयोग प्रदान करें।
