सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जारी की 250 से अधिक जनपद के फिटनेस विहीन वाहनों की सूची, फिटनेस समाप्त स्कूली वाहनों से बच्चों को न भेजें स्कूल-सम्भागीय परिवहन अधिकारी

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा.23.03.2026/सम्भागीय परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी ने अवगत कराया है कि जनपद में संचालित लगभग 250 से अधिक स्कूली वाहनों की फिटनेस वैधता एवं प्रपत्र समाप्त हो चुके हैं। इन वाहनों से छात्रों का परिवहन सुरक्षित नहीं है। अतः सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि उक्त वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि किसी भी वाहन से स्कूली बच्चों को भेजने से पूर्व सम्बन्धित वाहन की भौतिक व तकनीकी दशा (वाहन की फर्श ठीक हो, खिडकियों पर जाली अथवा रॉड समुचित तरीके से लगी हो आदि) का निरीक्षण समय-समय पर करते रहें तथा ड च्ंतपअींंद के माध्यम से वाहन के प्रपत्रों की वैधता की जाँच के उपरान्त ही बच्चों को भेजें इसके अलावा यह भी देख लें कि चालक नाबालिग न हो, नशे की हालत में न हो, तीव्र गति से वाहन न चला रहा हो तथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैध हो।
उन्होंने आगे यह बताया है कि सूची में उल्लिखित समस्त स्कूली वाहनों के स्वामियों (प्रबंधक/प्रधानाचार्य) को निर्देशित किया है कि उक्त वाहनों से किसी भी दशा (जब तक कि वाहन की भौतिक व तकनीकी दशा तथा प्रपत्र ठीक नहीं हो जाते) में बच्चों का परिवहन नहीं करेंगे। यदि ऐसे किसी वाहन के द्वारा बच्चों का परिवहन किया जाता है व कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और उसके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाएगा तथा विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण हेतु सम्बन्धित को संस्तुति कर दी जाएगी।
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद आगरा में संचालित निम्नलिखित स्कूली वाहनों की फिटनेस वैधता एवं प्रपत्र समाप्त हैं। उक्त वाहनों से छात्रों का परिवहन सुरक्षित नहीं है। अतः सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि उक्त वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल न भेजें तथा किसी भी वाहन से स्कूली बच्चों को भेजने से पूर्व सम्बन्धित वाहन की भौतिक व तकनीकी दशा (वाहन की फर्श ठीक हो. खिडकियों पर जाली अथवा रॉड समुचित तरीके से लगी हो आदि) का निरीक्षण समय-समय पर करते रहें तथा M Parivahan के माध्यम से वाहन के प्रपत्रों की वैधता की जाँच के उपरान्त ही बच्चों को भेजें इसके अतिरिक्त यह भी देख लें कि चालक नाबालिग न हो, नशे की हालत में न हो, तीव्र गति से वाहन न चला रहा हो तथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैध हो।

सूची में उल्लिखित समस्त स्कूली वाहनों के स्वामियों (प्रबंधक / प्रधानाचार्य) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहनों से किसी भी दशा (जब तक कि वाहन की भौतिक व तकनीकी दशा तथा प्रपत्र ठीक नहीं हो जाते) में बच्चों का परिवहन नहीं करेंगे। यदि ऐसे किसी वाहन के द्वारा बच्चों का परिवहन किया जाता है व कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो समस्त उत्तरदायित्य विद्यालय प्रबंधन का होगा और उसके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाएगा तथा विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण हेतु सम्बन्धित को संस्तुति कर दी जाएगी।

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(अखिलेश कुमार द्विवेदी)

सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),

आगरा सम्भाग, आगरा।

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