आगरा.20 नवंबर। आज जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया के तहत जिन ग्रामों में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, उन ग्रामों में निराकरण हेतु टीम बनाकर 30 दिसंबर तक पैमाइश कर पूर्ण कराये जाने तथा धारा 6 में कब्जा परिवर्तन कराये जाने के निर्देश दिए। तहसील किरावली के नवीन 17 ग्रामों का गजट चकबंदी हेतु हो चुका है, जिनकी खतौनी तहसील से प्राप्त कर चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा तहसील फतेहाबाद के सभी धारा 52 हेतु ग्रामों में पैमाई संबंधी समस्या का निस्तारण 30 दिसंबर तक कराए जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए के माननीय उच्च न्यायालय के स्थगिन आदेशों से प्रभावित ग्रामों से संबंधित रिटों में प्रभावी पैरवी कर प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर तक रिटो का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर तक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगित आदेश समाप्त नहीं होता है। उन्होंने रिटों का निस्तारण न होने पर माह जनवरी से सभी सहायक चकबंदी अधिकारियों का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सिविल सप्लाई श्रीमती सुशीला अग्रवाल, एसओसी दिनेश कुमार सहित चकबंदी अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।