आगरा, 2 मार्च। लाइसेंस का नवीनीकरण कराये बिना ही शीतगृह स्वामी मै० श्री सिद्धबाबा आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज कुर्राचितरपुर तहसील-फतेहाबाद आगरा द्वारा संचालित करने की दिशा में कार्रवाई करने पर जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने उन्हें चेतावनी जारी की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि महावीर सिंह बघेल पुत्र आदिराम बघेल निवासी नगला शेखूपुर इरादतनगर तहसील-खेरागढ़ जिला-आगरा ने अपने प्रार्थना पत्र 28.02 2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि शीतगृह का संचालन वर्ष 2016 से बन्द है। इस वर्ष आप शीतगृह का संचालन बिना शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण कराये करना चाह रहे हैं, जो कि उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1978 की धारा 5 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला उद्यान अधिकारी ने कठोर चेतावनी देते हुये निर्देशित किया है कि आप बिना शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण कराये कदापि शीतगृह में आलू का भण्डारण न करें अन्यथा की स्थिति में आपको उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 5 एवं 7 का उल्लंघन का दोषी मानते हुये आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके 70/सी0एस0-2364/लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2016 के द्वारा आपको दो कक्षीय लाइसेन्स संख्या सी०एस०ए० 292 प्रदान किया गया है तथा आपको निर्देशित किया गया कि वर्षों के लिये लाइसेन्स नवीनीकरण अपने निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करें किन्तु आपके द्वारा तदोपरान्त अपने शीतगृह का लाइसेन्स नवीनीकरण नहीं कराया गया है।