अटलपुरम टाउनशिप योजना में आवासीय, व्यवसायिक और सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधा वाले भूखण्डों के दरों का हुआ निर्धारण

Press Release उत्तर प्रदेश

मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि – 2025 किया गया अंगीकृत, अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड के लिए मानचित्र अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं

 

आगरा. 29 जुलाई 2025. आज मंगलवार को आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम विगत बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गयी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि एडीए और तहसील लेखपाल की संयुक्त टीम द्वारा 52 खसराओं की अर्बन सीलिंग की रिक्त भूमि पर बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि भौतिक कब्जा ले चुके भूमि को उपयोग में लाये जाने हेतु नियोजन की कार्यवाही भी की जाए। ककुआ-भाॅडई में लगभग 130 हेक्टे. भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, अवशेष 8 हेक्टे भूमि के जल्द अधिग्रहण हेतु निर्देश दिए गये। मेहताब बाग स्थित ग्यारह सीढ़ी पर अक्टूबर माह से सांस्कृति कार्यक्रमों का नियमित आयोजन शुरू कराये जाने के निर्देश दिए।

विगत 3 माह में शास्त्रीपुरम हाईट्स परियोजना के 19 फ्लैटों का विक्रय हुआ है। वर्तमान में 317 फ्लैट विक्रय हेतु अवशेष है, सभी फ्लैटों का जल्द से जल्द विक्रय किए जाने के निर्देश दिए। ताजनगरी फेस 2 योजना में दुर्बल आय वर्ग आवासों के ध्वस्तीकरण के संबंध में निर्देश दिए गये कि जो कब्जा प्राप्त कर चुके आवंटी है, उनके हित में सुविधानुसार स्थायी या अस्थाई रूप से शिफ्ट करने से संबंधित प्लानिंग तैयार की जाए। प्राधिकरण क्षेत्र में 5़6 स्वीकृत मानचित्रों में 53 स्थलों पर रेनवाॅटर हाॅर्वेस्टिंग नहीं स्थापित किए जाने पर स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएं। लैण्ड पार्सल योजना में ग्राम रायपुर एवं रहनकलां में प्रतिकर के भुगतान में तेजी लाई जाए तथा इस योजना के विकास हेतु नियोजन की प्रक्रिया जल्द अमल में लाई जाए। एनओसी हेतु एडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक प्राप्त हुई ऑनलाइन एनओसी की रिपोर्ट से बोर्ड को अवगत कराया गया। पोर्टल पर एनओसी हेतु कुल 154 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए जिसमें निर्धारित समयसीमा में 56 स्वीकृत हुए, 92 प्रकरण लंबित हैं जिनमें 31 दिन से उपर लंबित होने पर संबंधित विभागों को नोटिस भेजा गया है, वहीं सिर्फ 6 प्रकरण अस्वीकृत किए गये हैं।

तत्पश्चात बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्ताव रखे गए। विस्तृत चर्चा के बाद मण्डल आयुक्त महोदय द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया-

1. शासनादेश द्वारा जारी हुए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि – 2025 को अंगीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
– इस प्रस्ताव के अनुसार अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए मानचित्र अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी केवल पंजीकरण कराना होगा।
– वहीं 101 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन और 31 से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवन के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्वत: तैयार किए गए मानचित्रों पर तत्काल ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त हो सकेगा।
– आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंट, चिकित्सा, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए तथा नर्सरी, क्रैच, होम स्टे संचालन हेतु अपने घर का 25% तक एफ.ए.आर. का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया हो, इसके लिए प्रथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. शासनादेश द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स – 2025 को अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

3. बिजली घर स्थित बस स्टेशन का पीपीपी माॅडल (सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार) पर विकसित कराये जाने हेतु भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में रखे गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

4. पूर्व आगरा महायोजना 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत जोनल डेवलपमेंट प्लान जोन 2 व 6 तथा रोड नेटवर्क प्लान जोन 3 व 5 के प्रावधानों को अनुमन्यता के संबंध में रखे गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. सूरसदन प्रेक्षागृह को निश्चित राजस्व साझाकरण के आधार पर पीपीपी मोड पर संचालित एंव अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। चर्चा उपरांत वित्तीय हित में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

6. अटलपुरम टाउनशिप हेतु दर निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण द्वारा आवासीय दर 29500 प्रति वर्ग मीटर, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु आवासीय दर का डेढ़ गुना, व्यवसायिक भूखण्डों हेतु आवासीय दर का दोगुना और सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधा वाले भूखण्डों का आवासीय दर के अनुसार ही निर्धारित किया गया। उक्त योजना में होने वाले कुल व्यय एवं वित्तीय लाभ की समीक्षा कर, विस्तृत चर्चा उपरान्त इस प्रस्ताव को आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक में मौजूद गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अटलपुरम योजना में किसी उपयुक्त स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने का सुझाव रखा गया, जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अलावा इनर रिंग रोड़ से फतेहाबाद रोड़ पर शहर में प्रवेश करते समय दुर्घटना संभावित क्षेत्र से अवगत कराया गया जिस पर आयुक्त महोदय ने एडीए को रोड़ इंजीनियरिंग सही करते हुए समुचित समाधान के निर्देश दिए गये।

बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी , उपाध्यक्ष श्रीमती एम. अरून्मौली , सचिव श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन , अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाॅल  प्रशान्त तिवारी , संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, आवास एवं विकास परिषद अधीक्षण अभियन्ता अतुल कुमार सिंह, सहयुक्त नियोजक श्रीमती स्मिता निगम, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नागेन्द्र दुबे और शिव शंकर शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *