वादों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का सृजन

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा, 16 जून।अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय में एन0आई0 एक्ट 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत वादों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का सृजन शासनादेश संख्या 2022/674/सात-न्याय /-2-2022-173जी/2015 दिनांकित 04.08.2022 के द्वारा किया गया है। उक्त न्यायालय हेतु 01 मुसरिम का रिक्त पद संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारीगण से भरा जाना है। उक्त पद के लिए नियुक्ति दिनांक 29.02.2024 तक (इससे पूर्व उक्त पदों को समाप्त न कर दिया जाए) के लिए की जानी है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त पद का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदन को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन (माइनस) पेंशन की राशि (राशिकरण से पूर्व) देय होगा। 05 वर्ष से पूर्व तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक अपना आवेदन दिनांक 30.06.2023 की अपरान्ह 01ः30 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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