नियम तोड़े तो वसूला जाएगा जुर्माना, व्यापार लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
आगरा। नगर निगम प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अनदेखी कर रहे होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 का उल्लंघन करने वाले 166 बल्कवेस्ट जनरेटर होटल्स को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के साथ-साथ प्रति सप्ताह एक हजार रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा।
निगम अधिकारियों के अनुसार ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं अथवा तीन स्टार एवं उससे ऊपर श्रेणी के होटल हैं को अपने परिसर में ही कचरे का पृथक्करण कर अलग-अलग संग्रहित कर नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई होटल और रेस्टोरेंट नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि लगातार उल्लंघन की स्थिति में इनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यूजर चार्ज का समय पर भुगतान न करने वालों से बकाया राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का व्यापार लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। नगर निगम ने नोटिस में 15 दिन की अवधि निर्धारित की है। इस अवधि के उपरांत निगम की टीम इन सभी संस्थानों का भौतिक सत्यापन करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
——नगर आयुक्त का वर्जन
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि है कि “शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। होटलों और रेस्टोरेंट्स को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समयसीमा में सुधार नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम की प्राथमिकता है कि शहर का कचरा वैज्ञानिक ढंग से निस्तारित हो और किसी प्रकार का पर्यावरणीय संकट न खड़ा हो।”
—-प्रमुख होटल जिन्हें नोटिस जारी किए गए। —
फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज प्लाजा, ताज 3 स्टार होटल, ताजवे होटल, होटल गोयल पैलेस, होटल क्रिस्टल इन, होटल सेवेन हिल टावर, होटल सद्धार्थ, होटल राज विलास, होटल फाइन सेल्टर, होटल रॉयल ताज, होटल ताज, ताज हवेली समेत कई अन्य होटल शामिल हैं।