रेस्टोरेंट में जलाई जा‌ रही थी कोयला भट्ठी, जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। शहर में लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार सख़्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 12,000 का जुर्माना वसूल किया।
नगर निगम की टीम द्वारा की गई औचक जांच के दौरान मटन रेस्टोरेंट 199 में मटन भूनने के लिए कोयले की भट्ठी जलती हुई पाई गई जो ग्रेप के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोयले के उपयोग से वायु प्रदूषण फैलने की पुष्टि होने पर रेस्टोरेंट के विरुद्ध ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर ही वसूल कर लिया गया।
वहीं दूसरी ओर पुरानी मंडी स्थित माया होटल परिसर के आसपास गंदगी फैलाने और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। निरीक्षण में होटल द्वारा कचरे का उचित निस्तारण न किए जाने और सार्वजनिक स्थल पर गंदगी पाए जाने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रेप लागू होने के दौरान कोयला, लकड़ी, उपले आदि से जलने वाली भट्ठियों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

—नगर आयुक्त का वर्जन

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि ग्रेप के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना नगर निगम की प्राथमिकता है। कोयले की भट्ठी जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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