सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी (सीबीएसईडब्लूएसओ) की एसजीएफआई से संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित

SPORTS दिल्ली/ NCR

सीबीएसईडब्ल्यूएसओ निलंबन अवधि  के दौरान एसजीएफआई से संबद्ध इकाई द्वारा आयोजित किसी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने या टीमों को शामिल करने के लिये पात्र नहीं होगा

लखनऊ , 24 अगस्त।   सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी (सीबीएसईडब्लूएसओ) की एसजीएफआई से संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गयी है। सीबीएसईडब्ल्यूएसओ निलंबन अवधि के दौरान एसजीएफआई से संबद्ध इकाई द्वारा आयोजित किसी भी एसजीएफआई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने या टीमों को शामिल करने के लिए पात्र नहीं होगा। इस आशय की सूचना संयुक्त सचिव  ऋषि अवस्थी निवासी 161 बालाजीपुरम, अलबतिया,शाहगंज आगरा को दी गयी है।
पार्थ सुरेश दोषी मुख्य अधिशासी अधिकारी स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा भेजे गये इस आशय के आदेश में कहा गया है कि भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन (एसजीएफआई), जिसे भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ (आईएसएफ) से संबद्ध है। भारत में स्कूली खेलों के लिए एकमात्र सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है, जिसे अपने संविधान के तहत सभी संबद्ध इकाइयों को विनियमित और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है; और चूँकि, अनुच्छेद 17(सी-16) के साथ अनुच्छेद 32 और 32(सी) के अंतर्गत, कार्यकारी समिति को किसी भी संबद्ध इकाई को निलंबित करने का अधिकार है। जिसका आचरण एसजीएफआई के हितों, प्रतिष्ठा या उद्देश्यों के प्रतिकूल हो, जब तक कि आम सभा द्वारा अनुमोदन न हो जाए।  प्राप्त अभिलेखों, पत्राचार और कानूनी राय से संकेत मिलता है कि सीबीएसईडब्ल्यूएसओ ने एसजीएफआई के संविधान और उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियों में भाग लिया है।जिसमें प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन, प्रशासनिक अनियमितताएँ और एसजीएफआई के नियमों और निर्णयों के अनुरूप कार्य करने में विफलता शामिल है; और एसजीएफआई की कार्यकारी समिति ने 09 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, सीबीएसईडब्ल्यूएसओ की संबद्धता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया।

1. अनुच्छेद 17(सी-16), 32 और 32(सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी (सीबीएसईडब्लूएसओ) की एसजीएफआई से संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है, जब तक कि इसकी आगामी वार्षिक आम बैठक में आम सभा द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं हो जाता।

2. निलंबन की अवधि के दौरान, सीबीएसईडब्लूएसओ, अनुच्छेद 5(डी) में निर्धारित एसजीएफआई की संबद्ध इकाई के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और हकों का आनंद नहीं ले पाएगा।

3. अनुच्छेद 5(डी) के तहत एसजीएफआई की सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इकाइयों, समितियों और अधिकारियों को इस आदेश की अवधि के दौरान सीबीएसईडब्लूएसओ के साथ किसी भी खेल, प्रशासनिक या संगठनात्मक बातचीत में शामिल होने से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।

5. अनुच्छेद 5(डी) के अनुसार, सीबीएसईडब्ल्यूएसओ निलंबन अवधि के दौरान एसजीएफआई से संबद्ध इकाई द्वारा आयोजित किसी भी एसजीएफआई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने या टीमों को शामिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

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