आगरा. 09 अक्टूबर 2024. आगरा मण्डल में डीएपी की उपलब्धता तथा सहकारी समितियों से डीएपी वितरण व्यवस्था के संबंध में मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा जारी किये गए निर्देश पर आज बुधवार को अपर आयुक्त न्यायिक (प्रथम) डाॅ कंचन शरन, अपर आयुक्त न्यायिक (द्वितीय) श्रीमती मंजूलता और अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार द्वारा सहकारी व निजी समितियों का निरीक्षण किया गया। समितियों पर अभिलेखों की जाँच की गयी तथा कमियों में सुधार लाने व किसानों को डीएपी मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए।
अपर आयुक्त न्यायिक (प्रथम) डॉ कंचन शरन ने जनपद फिरोजाबाद में सहकारी समिति बी पैक्स रूपसपुर पर डीएपी स्टॉक एवं वितरण कार्य का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर का भौतिक सत्यापन करने पर डीएपी की उपलब्धता सही पाई गई। जांच में सामने आया कि समिति का लाइसेंस रिन्युअल नहीं हुआ था, संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न कर सके। इसके बाद रूपसपुर में ही निजी दुकान यादव खाद भंडार पर अपर आयुक्त न्यायिक निरीक्षण के लिए पहुंची लेकिन दुकान स्वामी अधिकारियों की जांच की भनक होते ही दुकान की शटर गिराकर भाग निकला।
अपर आयुक्त न्यायिक (द्वितीय) श्रीमती मंजूलता जी द्वारा सहकारी समिति बी पैक्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देखा गया कि डीएपी क्रय करने वाले किसानों का खतौनी रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है। सचिव को पूर्ण अभिलेख लेने और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही डीएपी विक्रय करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सिकरवार खाद भण्डार का निरीक्षण किया गया। यहां भी किसानों की खतौनी और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया जा रहे थे। दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार द्वारा मथुरा जनपद में फरह स्थित सहकारी समिति पर निरीक्षण किया गया। यहां डीएपी के साथ नैनो डीएपी तरल जबरन साथ में देने की शिकायत पायी गयी। साथ ही रोक के बावजूद मारगो जाइम की बिक्री की जा रही थी जिस पर अपर आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए मारगो जाइम की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने तथा सहमति पर ही नैनो डीएपी तरल की बिक्री किए जाने के निर्देश दिए। अग्रवाल खाद बीज भण्डार में डीएपी उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उपलब्धता का स्टाॅक सही पाया गया। वहीं रैपुरा जाट स्थित आत्मनिर्भर सहकारी समिति लि0 पर किए गए निरीक्षण में सामने आया कि डीएपी की तय दर से ज्यादा पैसे लिए गये तथा समिति अध्यक्ष द्वारा भी किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष को अपने व्यवहार में सुधार लाने तथा मानक के अनुसार ही डीएपी वितरण करने के निर्देश दिए।
घटतौली शिकायत पर एक राशन दुकान निलंबित, दो राशन विक्रेता पर लगा जुर्माना
इसके अलावा उपायुक्त खाद्य एवं रसद आगरा मण्डल तथा जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जनपद में कुल 33 राशन की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाये जाने पर 5 राशन विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है, दो राशन विक्रेताओं की प्रतिभूति जब्त किए जाने तथा एक राशन विक्रेता द्वारा गंभीर रूप से लापरवाही बरते जाने पर निलम्बन की कार्यवाही की गयी है। आगरा में श्री विनय कुमार उपायुक्त खाद द्वारा जगनेर स्थित ग्राम नौनी में में राशन की दुकान का निरीक्षण किया गया। समिति के सदस्यों, अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची, रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड अस्पष्ट प्रदर्शित पाए जाने पर विक्रेता को उपरोक्त सूचनाओं को पुनः पेंट करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किए गये निरीक्षण में ग्राम पंचायत स्वामी बिचपुरी में राशन विक्रेता के विरूद्ध कार्ड धारकों द्वारा घटतौली किए जाने तथा अभद्रता करने की शिकायत सही पायी गयी। जिसके दृष्टिगत दुकान निलम्बन की कार्यवाही की गयी।
मथुरा में प्रताप नगर स्थित राशन विक्रेता की दुकान पर मानक के अनुसार राशन रेट व स्टाॅक बोर्ड पर प्रदर्शित न पाये जाने पर दुकान विक्रेता पर एक हजार का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। हुए निरीक्षण में राशन की दुकान पर सूचना अंकित बोर्ड नहीं मिला। राशन विक्रेता को कठोर चेतावनी देते हुए बोर्ड पर सभी सूचनाओं को पेंट करने हेतु निर्देशित किया गया। फिरोजाबाद के फ्रैंच काॅलोनी में राशन दुकान पर निरीक्षण के दौरान साइन बोर्ड, रेट व स्टाॅक बोर्ड पर वितरण स्केल सही से प्रदर्शित न पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया। जिला मैनपुरी में घिरोर स्थित ग्राम तिसाह स्थित राशन दुकान पर सामान्य सूचनाऐं बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं पाये जाने पर 5000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।