आगरा.02.07.2024/पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 165 के अन्तर्गत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आगरा को क्रियाशील रखने हेतु उ०प्र० शासन परिवहन के परिप्रेक्ष्य में पूर्णकालिक कर्मचारी की नियुक्ति होने तक अस्थाई व्यवस्था के रूप में तृतीय श्रेणी कर्मचारी/ कनिष्ठ सहायक के दिनांक 31.07.2023 को एक रिक्त हुऐ पद पर नियुक्ति हेतु 65 वर्ष की आयु से कम व शारीरिक रूप से स्वस्थ सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2024 के पूर्वान्ह (12 बजे दोपहर) तक वैयक्तिक सहायक कक्ष, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दीवानी न्यायालय आगरा में, व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा अधिकरण की ई-मेल आई डी mactagra@gmail.com पर प्राप्त कराये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो पूर्णकालिक कर्मचारी की नियुक्ति अथवा उससे पूर्व समाप्त की जा सकती है।