क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त पदों के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

Press Release उत्तर प्रदेश

लखनऊ, 15 जुलाई। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-2432 सपठित उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो  न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनाँक व समय

22 जुलाई, 2024

(पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक)

उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक व समय

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनाँक व समय

23 जुलाई,

2024

(पूर्वाह्न

10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

प्रतीक आवंटन का दिनाँक व समय

24 जुलाई, 2024 (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

मतदान का दिनाँक व समय

24 जुलाई, 2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे

तक)

मतगणना का दिनाँक व समय

06 अगस्त, 2024 (प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक)

08 अगस्त, 2024 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले की सार्वजनिक सूचना दिनांक 16 जुलाई, 2024 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए तथा एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और सम्बन्धित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
उपर्युक्त उप निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

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