जनपद की सभी देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व भांग की फुटकर विक्री की दुकानें तथा समस्त प्रकार के बार गाँधी जयन्ती के दिन रहेंगे बंद

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा.29 सितंबर। जिलाधिकारी के आदेश के अनुक्रम में वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आबकारी अनुज्ञापनों हेतु आबकारी नीलाम दुकानों के व्यवस्थापन व अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार जनपद की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व भाँग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा समस्त प्रकार के बार, एफ0ल0-2, एफ0एल0-2बी, सी०एल०-2, एफ0एल0-2ए. बी.डब्लू. एफ.एल.-2सी. एफ.एल.-2डी. एफ.एल.-9/9ए, एल-1 की दुकानें एवं उनके बिक्री स्थान 02 अक्टूबर, 2023 (गाँधी जयन्ती) के अवसर पर बन्द रखने का प्राविधान है। तदनुसार उपरोक्त सभी आबकारी अनुज्ञापन/दुकानें, प्रत्येक प्रकार के 02 अक्टूबर, 2023 (गाँधी जयन्ती) के अवसर पर बन्द रहेंगें ।
इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा।

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