आगरा.29 सितंबर। जिलाधिकारी के आदेश के अनुक्रम में वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आबकारी अनुज्ञापनों हेतु आबकारी नीलाम दुकानों के व्यवस्थापन व अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार जनपद की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व भाँग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा समस्त प्रकार के बार, एफ0ल0-2, एफ0एल0-2बी, सी०एल०-2, एफ0एल0-2ए. बी.डब्लू. एफ.एल.-2सी. एफ.एल.-2डी. एफ.एल.-9/9ए, एल-1 की दुकानें एवं उनके बिक्री स्थान 02 अक्टूबर, 2023 (गाँधी जयन्ती) के अवसर पर बन्द रखने का प्राविधान है। तदनुसार उपरोक्त सभी आबकारी अनुज्ञापन/दुकानें, प्रत्येक प्रकार के 02 अक्टूबर, 2023 (गाँधी जयन्ती) के अवसर पर बन्द रहेंगें ।
इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा।