चार मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित, आबकारी की सभी दुकानें बंद रहेंगी

Press Release उत्तर प्रदेश दिल्ली/ NCR स्थानीय समाचार

आगरा, 29 अप्रैल।   जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा निर्धारित समय सारिणी एवं निर्वाचन चरण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में  04/05/2023 (गुरूवार) को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आबकारी की समस्त थोक/फुटकर बिक्री की दुकानें रहेंगी बंद।

जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी  नवनीत सिंह चहल द्वारा उ0प्र0 आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 के प्राविधानों एवं लोक प्रतिनिधित्व- 1951 की धारा-135 ग के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार तथा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 04.05.2023 को जनपद आगरा में होने वाले मतदान दिवस 04.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 02.05.2023 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 04.05.2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 13.05.2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 12.05.2023 को शाम 06 बजे से दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12 बजे तक जनपद-आगरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय बिकय पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है।
उपरोक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता देय नहीं होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, आदेश की अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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