—- नगर आयुक्त ने राजस्व कर्मियों को जारी किए आदेश
—- आउटडोर स्टाफ भी घर घर जाकर करेगा बकाये की वसूली
आगरा। नगर निगम शनिवार और रविवार को छुट्टी वाले दिन भी गृह कर जमा करेगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल शनिवार सेकेंड शटर डे और रविवार को भी सामान्य कार्य दिवस की तरह कैश काउंटर खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आउटडोर स्टाफ भी सामान्य कार्य दिवस की भांति घर-घर जाकर बकाया गृह कर की वसूली करेगा।
नगर आयुक्त के अनुसार इस दौरान समस्त जोनल ऑफिसर ,कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कर संग्रहकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में बकाये की वसूली करेंगे। नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत छूट की सीमा 30 सितंबर तक कर दी है । तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट देने की निगम प्रशासन पूर्व में ही घोषणा कर चुका है।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 30 सितंबर तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है। छूट सीमा समाप्त होने के बाद वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
