आगरा के अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने आगरा में धारा 144 (163 बीएनएसएस) की लागू

Press Release उत्तर प्रदेश

आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर लागू की गई है धारा 144 , 1 फरवरी से लागू होकर 31 मार्च तक जारी रहेगी धारा 144

धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत होगा दण्डनीय अपराध।

आगरा.03.02.2026/अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने अवगत कराया है कि कमिश्ररेट आगरा में आगामी पर्व दिनांकः-03/04 फरवरी 2026 को शब-ए-बारात, दिनांकः-15.02.2026 को शिवरात्रि पर्व, 02.03.2026 को होलिका दहन, 04.03.2026 को होली, 21.03.2026 को ईद-उल-फितर, 26.03.2026 को रामनवमी एवं दिनांक 31.03.2026 को महावीर जयन्ती के पर्व/त्यौहार मनाये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कमिश्नरेट आगरा के 28 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 01.02.2026 को कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2023)/12 आयोजित की जायेगी तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं भी दिनांक 18.02.2026 से 12.03.2026 तक कराया जाना प्रस्तावित हैं। उपरोक्त पर्व/त्यौहारों को सकुशल, निर्विघ्न एवं निर्विवाद सम्पन्न कराने तथा परीक्षाओं को सुचितापूर्ण शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इन परीक्षाओं/पर्व/त्यौहारों के दौरान कुछ कुंठित मानसिकता के असामाजिक तत्त्व निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर कमिश्नरेट आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं एवं जनभावना को अद्वेलित कर आम लोगों को भड़का सकते हैं, जिससे कमिश्नरेट आगरा की शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने, आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने, आगामी पर्व/त्यौहारों/परीक्षाओं को सकुशल, निर्विघ्न एवं निर्विवाद सम्पन्न कराने तथा कमिश्नरेट आगरा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था निरन्तर अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा आदेश अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 जारी किया जा रहा है।
अपर पुलिस आयुक्त श्री रामबदन सिंह जी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में दिये गये आदेशों के अतिरिक्त निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं, जिसमें पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोडा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट, बैनर पोस्टर आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें परीक्षाओं के आयोजन व पर्व/त्यौहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी भवन स्वामी/दुकानदार अपने भवन/दुकान के सामने कोई ऐसा सामान नही रखेगा अथवा कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर ठेला अथवा फड़ नहीं लगायेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित हो। प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
अपर पुलिस आयुक्त ने आगे यह भी अवगत कराया है कि उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाईन के अनुरूप रहेगें। शासन की कोविड-19 कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाना को सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। आगरा शहर/देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रों निर्माण कार्यों के दृष्टिगत कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े। महत्वपूर्ण स्मारकों तथा वीवीआईपी/विशिष्ट महानुभावों एवं पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्रोन नियमावली 2021 यथा संशोधन नियमावली 2023 में निर्गत दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे। यदि कोई ड्रोन संचालक/मालिक ड्रोन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये। यदि ड्रोन के उपयोग से किसी को नुकसान पहुँचता है, तो उपयोगकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, ध्वनि यंत्र/डीजे संचालक अपने ध्वनि यन्त्र। डीजे आदि का प्रयोग मा० उच्च न्यायालय एवं ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम-2000 यथा संशोधित में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। चूंकि जनहित में तत्काल इस कार्यवाही को किया जाना आवश्यक है तथा इतना समय नहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 01.02.2026 से 31.03.2026 तक पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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