मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामग्री/सेवा के क्रय हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति तथा जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई सम्पन्न।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जनपद को मिला 1903 का लक्ष्य, विकास खण्डों को 100, नगरीय निकायों को 10 तथा नगर निगम, आगरा को 273 विवाह कराने का लक्ष्य आवंटित।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति युगल रू0 51 हजार धनराशि होती है व्यय,रू0 35 हजार कन्या (वधू) को बैंक खाते में एवं रूपये 10 हजार के दिये जाते है उपहार
आगरा.01.07.2024/मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामग्री/सेवा के क्रय हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति तथा जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू0 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू0 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू0 10,000/- की उपहार सामग्री (कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी), वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू0 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं। जनपद को 1903 जोड़ों के विवाह सम्पन्न कराये जाने का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष प्रत्येक विकास खण्ड को 100 विवाह, प्रत्येक नगरीय निकाय को 10 विवाह तथा नगर निगम, आगरा को 273 विवाह कराने का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2,00,000/- तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, इसके अतिरिक्त कन्या का बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का भी पुनर्विवाह कराया जाता है। जनपद को रूपये 04 करोड़ 85 लाख 52 हजार धनराशि प्राप्त, अब तक कुल 429 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।
बैठक में सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विवाह में उपहार सामग्री के तौर पर डबल बेडशीट तकिया कवर सहित, टेफलोन कोटेड, इलेक्ट्रिक आयरन, डबल बेड कम्बल तथा आईएसआई मार्क का दो बर्नर वाला गैस चूल्हे को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन सभी सदस्यों द्वारा किया गया। बैठक में बताया गया कि उपरोक्त सामग्री का क्रय जेम पोर्टल पर बीडिंग के माध्यम से किया जायेगा और शीघ्र ही बीडिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने सभी सम्बन्धितों को लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन प्राप्त कर उनका सत्यापन भी यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
उक्त अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी श्रमती रीता सचान, समाज कल्याण अधिकारी श्री सतीश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।