किसान की मांग के अनुरूप यूरिया के साथ किसी अन्य उत्पाद को टैग करने पर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के साथ-साथ कम्पनी पर भी होगी विधिक कार्यवाही
आगरा. 19.12.2025/ मै० घूरेलाल महेश चन्द्र वाष्र्णेय, जीवनी मण्डी, आगरा, मै० सॉई ट्रेडर्स, शमशावाद रोड, फतेहाबाद, आगरा, मै० शिव ट्रेडर्स, जीवनी मण्डी, आगरा, मै० नेताजी कृषि सेवा केन्द्र, बाह आगरा, मै० मोदी सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, जगनेर, आगरा, मै० दिनेश एण्ड कम्पनी, फतेहाबाद, न्यू रवि कृषि सेवा केन्द्र कुण्डौल, बरौली अहीर आदि के द्वारा लिखित रूप में शिकायत करते हुए अवगत कराया गया है कि यारा फर्टिलाइजर्स इण्डिया प्रा० लि०, की डीलरशिप है। कम्पनी के द्वारा उनकी फर्म को यूरिया व यारा लीवा नाइट्रोवोर 25 कि०ग्रा० (वोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रोवोर) आपूर्ति की जाती है। कम्पनी यूरिया उर्वरक की आपूर्ति करने के एवज में यारा लीवा नाइट्रोवोर की मॉग लिखित रूप से मॉगती है, यदि यारा लीवा नाइट्रोवोर की माँग लिखित रूप में नहीं देते हैं तो यूरिया की आपूर्ति कम्पनी के द्वारा नहीं की जाती है।
यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी श्री विनोद कुमार ने देते हुए बताया है कि इस प्रकार कार्यालय में प्राप्त विभिन्न उर्वरक थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए शिकायती पत्रों से स्पष्ट होता है कि यारा कम्पनी के द्वारा अनुदानित यूरिया के साथ यारा लीवा नाइट्रोवोर (बोरोनेट कैल्शिम नाईट्रेट) की बिक्री हेतु दबाव बनाते हैं, जिसके कारण अनुदानित यूरिया की बिक्री या तो जबरन उत्पाद टैग करते हुए अथवा अधिक मूल्य पर होती है, जिससे कृषको को अधिक मूल्य चुकाना पडता है।
जिलाधिकारी, आगरा के निर्देशों के क्रम में यारा फर्टिलाइजर्स इण्डिया प्रा०लि०, (क्राप न्यूट्रेसन एग्री विजनेस), इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्द्राधाम, बबराला, जिला सम्भल, उत्तर प्रदेश पिनकोड-242021 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। जिलाधिकारी महोदय ने जनपद के समस्त विक्रेतओं को निर्देशित किया है कि किसानों को यूरिया के साथ यदि किसी अन्य उत्पाद को टैग किया गया, जिसकी माँग किसान नहीं करता है तो सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के साथ-साथ कम्पनी पर भी विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
