ऑनलाइन आवेदन के बाद व्हाट्सएप पर मिलेगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट

Press Release उत्तर प्रदेश

 प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला नगर निगम बना आगरा
 नगर निगम प्रशासन द्वारा डिजिटाइजेशन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया

आगरा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यह प्रमाणपत्र सीधे आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा। यह सुविधा आगरा नगर निगम द्वारा शुरू की जा चुकी है। आम जनता को यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला आगरा नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है।
पहले ऑनलाइन पोर्टल पर केवल जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने, जारी प्रमाणपत्र में करेक्शन कराने तथा अस्पताल से प्राप्त प्रमाणपत्र में नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध थी। पूर्व में वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी होने के बाद नागरिक को एस एम एस के माध्यम से सूचना दी जाती थी तथा प्रमाणपत्र उसी लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध कराया जाता था जिसे नागरिक ने आवेदन करते समय बनाया था। अब नई सुविधा शुरू होने के बाद प्रमाणपत्र पूरी तरह डिजिटल रूप से मोबाइल पर ही मिल जाएगा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन —–
https://www.annbdregistration.com/ के माध्यम से आन लाइन प्रकिया अपना कर कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संचालित पोर्टल में अभी तक नाम और पते में स्पैलिंग मिस्टेक और जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आन लाइन बनवाये जाने की ही सुविधा थी जिसे लेने के लिए लोगों को नगर निगम आना पड़ता है।
आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने आन लाइन वेब पोर्टल में अब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है।

—आवेदन के बाद मिलता है एप्लिकेशन नंबर —-

उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी आन लाइन प्रगति भी जान सकेगा। अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे आन लाइन ही दुरूस्त कर दिया जाएगा। निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद डेथ व बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन के साथ आन लाइन ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। पोर्टल के विषय में तकनीकी जानकारी देते हुए नगर निगम के आई. टी. ऑफिसर गौरव सिन्हा ने बताया कि प्रथम चरण में पोर्टल पर पंजीकरण कर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर सिस्टम ओटीपी भेजेगा इसके बाद उपयोगकर्ता को ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करना पड़ता है। दूसरे चरण में डेथ या बर्थ प्रमाण पत्र के लिए बच्चे या मृतक का विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्थान, ज़ोन आदि के अलावा माता-पिता का विवरण, नाम, आधार संख्या, पता दर्ज करना होता है।

—– दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे —-
अस्पताल की पर्ची,आधार कार्ड,गवाहों के दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो)
। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन आईडी प्राप्त होगी। किया गया आवेदन क्षेत्र के जोनल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारी आवेदन को लिपिक को सत्यापन के लिए भेजेंगे। इस प्रकिया के उपरांत संबंधित लिपिक द्वारा प्रेषित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आवेदक को ऑनलाइन ही सूचना दी जाएगी। सभी दस्तावेज पूर्ण और सही होने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृति की स्थिति अपडेट कर दी जायेगी। स्वीकृति उपरांत सर्टिफिकेट ऑन लाइन ही जारी कर दिया जाएगा जिसे आवेदक अपलोड कर प्राप्त कर संबंधित जोनल कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

—– बिचौलियों की हुई दुकान बंद —-

ऑनलाइन सेवा होने से नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सुविधा प्राप्त हो रही है और इसको लेकर होने वाली शिकायतों में भी कमी आई है।
एजेंट (दलाल) के दुरुपयोग से भी लोगों को सुरक्षा मिली है।

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