आगरा.12.03.2026.जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने अवगत कराया है कि आर०बी०एस० उ०मा०वि० भागूपुरा हवेली एत्मादपुर आगरा को क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के पत्रांक मा०शि०प०/ मान्यता/मे0/135 दिनांक 12-07-2019 के द्वारा कक्षा 6 से 10 तक की मान्यता प्रदत्त की गयी है। आर०बी०एस० उ०मा०वि० भागूपुरा हवेली एत्मादपुर आगरा द्वारा अनियमित तरीके से स्कूल बस का संचालन किया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उतरने वाली सीढी नही थी सीढी के स्थान पर लकडी की तख्ती इस्तेमाल की गयी जिसके 09 वर्षीय कु० नैना कक्षा एक की छात्रा बस में लगे झटके के कारण छात्रा की दृघटना होने कारण के कारण बस के नीचे दबकर मृत्यु हो गयी है।
उपरोक्त के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा को मान्यता विषयक जॉच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।संम्भागीय परिवहन अधिकारी आगरा को विद्यालय प्रबन्धक एंव प्रधानाचार्य तथा बस चालक व परिचालक के विरूद्ध सुसंगत नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
आज दिनांक 12.03.2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी खंदौली आगरा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण व जांच किया गया, जांच व निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय कक्षा 6 से 10 तक की मान्यता प्राप्त है किन्तु विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 01 से 08 एंव 09 से 11 तक की कक्षाऐं संचालित किया जाना बोर्ड में पृविष्ट पाया गया। बेसिक एंव माध्यमिक दौनों संयुक्त रूप से एक ही परिसर में संचालित है, विद्यालय में चाहरदीवारी नही पायी गयी, विद्यालय के शौचालय एंव मूत्रालय अक्रियाशील व जर्जर पाये गये जो कि नियमों के विपरीत है, एक ही परिसर में दौनों मान्यता कदापि नही दी जा सकती है। विद्यालय परिसर में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का आवास पाया गया एंव विद्यालय परिसर में पशु पालन, चारा मशीन / जैनसैट मशीन एंव चारा पाया गया। विद्यालय परिसर में विजली का ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है। विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री टूटी-फूटी पायी गयी,विद्यालय में विद्युत के तार लटके मिले, विद्यालय बन्द मिला किन्तु कक्षा 01 से 08 एंव 09- से 11 तक की कक्षाएँ संचालित किया जाना बोर्ड में पृविष्ट पायी गयी। बेसिक एंव माध्यमिक दौनों संयुक्त रूप से एक ही परिसर में संचालित, नियमों के विपरीत,अद्योमानक अवस्थाना, के दृष्टिगत विद्यालय की कक्षा 6 से 10 तक की मान्यता प्रत्याहरण की सबल संस्तुति की गई है। विद्यालय संचालक तथा वाहन चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।


