आगरा, 9 दिसंबर। अवैध रुप से विज्ञापन करने वाले कारोबारियों पर नगर निगम की वक्री नजर है। विज्ञापन प्रीमियम/साइड रेंट वसूलने के लिए नगर निगम ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार करा रहा है। विभागीय कर्मचारी लगातार बाजारों का सर्वे कर ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर रहे हैं। अभी तक सौ से अधिेक कारोबारियों की सूची तैयार की जा चुकी है इनमें से पांच दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी कर पेनाल्टी के साथ प्रीमीयम/साइड रेंट जमा कराये जाने के लिए नोटिस जारी किये गए है। इन कारेाबारियों तीन दर्जन से अधिक ऐसे हैं जिन पर एक लाख से अधिक रुपये का प्रीमीयम/साइड रेंटप्रीमियम अधिरोपित किया गया है। नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश के बाद नगर निगम ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तीन बाई दो फुट तक के विज्ञापन पट लगाये जाने पर नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रीमीयम/साइड रेंट नहीं लिया जाता है इससे बड़े साइन बोर्ड लगाने या अन्य किसी प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन करना विज्ञापन प्रीमीयम/साइड रेंट के दायरे में आता है। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश के उपरांत नगर निगम द्वारा लगातार सर्वे करा कर सूची बनाई्र जा रही है।
देखने में आ रहा है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं जो बिना अनुमति होर्डिंग आदि लगाकर अपना विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे सभी कारोबारियों को अब प्रीमीयम/साइड रेंट के दायरे में लाया जा रहा है। नगर निगम उपविधि 2017 के तहत पहली बार अब तक साठ कारोबारियों को नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस की अवधि में रेंट जमा न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
—-नियत समय में रेंट जमा न करने पर देना होगा दो गुना किराया—-
सहायक नगर आयुक्त के अनुसार यदि कोई अवैध विज्ञापन कर्ता नोटिस जारी होने के उपरांत नियत समय के भीतर प्रीमीयम/साइड रेंट जमा नहीं कराता है तो उसे निर्धारित प्रीमीयम/साइड रेंट से दोगुना रेंट अदा करना होगा।
—–कुछ बड़े बकायेदार जिन्होंने प्रीमियम/साइड रेंट नहीं दिया—
पेप्सी कंपनी पर विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट के रुप में 3,283140 रुपये और डाक्टर षेख पर 2,94,000 और इतना ही किराया डाक्टर ताज पर बकाया चला आ रहा है——-
—-फिलहाल दो साल के किराये की गणना —
सहायक नगरायुक्त के अनुसार फिलहाल साल 2023-24 और 2024-25 के किराये की गणना की जा रही है। इसके अनुसार 1,98,61,660 रुपये कारोबारियों पर विज्ञापन प्रीमीयम/साइड रेंट के रुप में अधिरोपित किया गया है। इसमें से अबतक लगभग13,32,558 रुपये नगर निगम को जमा कराया गया है। कोका कोला कंपनी ने 3,75,000, भगत हलवाई नामक फर्म द्वारा नगर निगम को विज्ञापन प्रीमीयम/साइड रेंट के रुप 39,630 जमा कराया गया है। भारत व्यवसाय प्राइवेट लिमि. 30,200 और बीवा कंपनी की ओर से 31 मार्च 2025 तक के लिए 63,428 रुपये —– विज्ञापन प्रीमीयम/साइड रेंट के रुप में जमा कराया गया है।
—-फतेहाबाद रोड पर भी लगे अनाधिकृत विज्ञापन हटाये जाने के लिए नोटिस भेजे गये—-
वीआईपी रोड के रुप में जानी जाने वाली फतेहाबाद रोड पर मनीश पेठा स्टोर,शुभम सिंह, श्याम बंशी पेठा ताज,गुलशन पेठा स्टोर, गौरव सिंघल पेठा स्टोर, त्रिलेकी पेठा स्टोर, मनीश पेठा श्री पंछी लाल,साबिर पेठा दालमोंठ, शिव कुमार पेठा दाल मोंठ कृष्णा पेठा स्टोर, भोला पेठा स्टोर, साहिल पेठा स्टोर,दीपक उपाध्याय पेठा दालमोंठ, शुभम पाराषर पेठा दाल मोंठ, अमन शर्मा पेठा दाल मोंठ, राजेश पेठा दाल मोंठ,सैफशाह पेठा दालमोंठ और सोमवीर सिंह पेठा दाल मोंठ
वर्जन——
जो भी कारोबारी नबर निगम सीमा में विज्ञापन कर रहे हैं वे समय से प्रीमियम/साइड रेंट को जमा कराएं वरना उनके खिलाफ खाता सीज और कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
अंकित खंडेलवाल
नगर आयुक्त
नगर निगम आगरा