गीला -सूखा कूड़ा अलग-अलग न देने पर वसूला 1.31 लाख का जुर्माना

Crime उत्तर प्रदेश

आगरा। नगर निगम प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी तमाम लोग अभी भी गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं रख रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नगर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चला कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं। नगर आयुक्त के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को सुबह से ही नगर के विभिन्न व्यावसायिक क्षे़त्रों में अभियान चलाकर एक लाख इकत्तीस हजार छह सौ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे गीले व सूखे कूड़े के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखें । ऐसा न करने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अभियान लगातार चलता रहेगा।
गीले व सूखे कूड़े को अलग अलग कचरेदान में रखने के लिए नगर निगम लगातार लोगों को जागरुक कर रहा है। इस कार्य में निगम की सहयोगी संस्था संवेदना डवलेपमेंट सोसायटी का भी सहयोग लिया जा रहा है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक और रैलियां निकाल कर लोगों को इसके प्रति जागरुक किया जा रहा है। इसके बावजूद तमाम लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे कूड़े के सेगरीगेशन में समस्या उत्पन्न हो रही है। सोलिडवेस्ट नियमावली 2023 के अनुसार सभी लोगों को सूखा व गीला कूड़ा अलग अलग रखना अनिवार्य है ऐसा न करने वाले पर पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।

—-कमला नगर क्षेत्र में सर्वाधिक पचास हजार का जुर्माना—-

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के अनुसार अभियान के दौरान कमला नगर क्षेत्र में सर्वाधिक जुर्माना वसूल किया गया। यहां पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रोहित ने गीला व सूखा कचरा अलग अलग न रखने वाले दुकानदारों से पचास हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा आजमपाड़ा,शाहगंज क्षेत्र में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संजीव उपाध्याय ने 18500 रुपये रामनगर पुलिया क्षेत्र में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रामजी भईया ने 9100 रुपये वसूले हैं। इसके अलावा ये अभियान न्यू आगरा, भगवान टाकीज, रामबाग,शमसाबाद रोड, बोदला, यमुनापार, सुभाष बाजार रावत पाडा,सेवला और ताजगंज क्षेत्र में चलाया गया जहां पर नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों से हजारों रुपये की पैनाल्टी वसूल की गई।

—-कारोबारी खुद रखें दुकानों पर डस्टविन—

जेडएसओ राजीव बालियान के अनुसार 2018 से पूर्व नगर निगम की ओर से लाखों की संख्या में हर वार्ड में हरे और नीले रंग की दो दो डस्टविन बांटी गई थीं। इनमें एक में गीला व दूसरी में सूखा कचरा रखना होता था। लेकिन उत्तर प्रदेष सोलिडवेस्ट नियमावली 2023 में संशोधन के बाद सरकार की ओर से डस्टविन बांटने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद घरों व दुकानों पर कचरे के लिए स्वयं ही डस्टविन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चालान का प्रावधान किया गया है।

– शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। दुकानदार सूखे व गीले कूड़े के लिए अलग अलग डस्टविन का प्रयोग करें। इस कार्य में सभी का सहयोग जरुरी है।

अंकित खंडेलवाल
नगर आयुक्त नगर निगम

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