जिला श्रम बंधु की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक्स ग्रेशिया मॉड्यूल प्रकिया के अनुश्रवण एवं निगरानी समिति, बाल श्रम उन्मूलन जनपदीय समिति, बंधुआ श्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला श्रम बंधु की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न

आगरा, 19 दिसंबर। मुख्य विकास अधिकारी आगरा की अध्यक्षता में  एक्स ग्रेशिया मॉड्यूल प्रकिया के अनुश्रवण एवं निगरानी समिति, बाल श्रम उन्मूलन जनपदीय समिति, बंधुआ श्रन के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला श्रम बंधु की बैठक विकास भवन संजय प्लेस में आयोजित की गई। बैठक में श्री राम अशीष, सहायक श्रम आयुक्त, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे है और जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र श्रमिक है। ई-श्रम पोर्टल पर www.eshram.gov.in पर जाकर स्व-पंजीकरण, निकटतम सी० एस० सी० एवं जन सेवा केन्द्र पर जाकर निशुल्क किया जा सकता है। जनपद आगरा में दिनांक 18.12.2023 तक 17,38,999 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों हेतु उनके मृत्यु एवं पूर्ण दिव्यांगता की दशा में रुपया 02 लाख तथा आंशिक विकलांगता की दशा में रुपया 01 लाख तक की अनुग्रह राशि (ex- gratia) मॉड्यूल के अन्तर्गत हितलाभ की घोषणा की गई है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में अनुग्रह राशि हेतु आवेदन किया जा सकता है। सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा में दिनांक 20.11.2023 से 10.12.2023 तक बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण हेतु श्रम विभाग तथा ए०एच०टी०यू० की संयुक्त टीम के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान के अन्तर्गत जनपद आगरा में 55 किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया है जिनके सेवायोजकों के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही अपनायी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न करायें अन्यथा ऐसे सेवायोजकों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अपनाई जायेगी। सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बन्धुआ श्रम प्रथा उन्मूलन के अन्तर्गत जनपद में किसी भी श्रमिक को बन्धुआ श्रमिक के रूप में नियोजित किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। इसी कम में जिला श्रम बन्धु के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्त द्वारा श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी दी तथा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वह विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों लाभान्वित करायें। बैठक में सहायक श्रमायुक्त सुश्री पल्लवी अग्रवाल,  प्रवीन दत्त,  छत्रसाल वरनवाल,  एस०के० सिन्हा,  सुयश पाण्डेय,  बंक बहादुर,  हिमांशु अग्रवाल श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, श्री तुलाराम शर्मा, श्री शिराज कुरैशी एवं श्री ललित जैन व श्रम विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

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