रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अंतर्गत बीमित राशि एंव प्रीमियम की धनराशि, ऋणी/गैर ऋणी कृषक द्वारा की जायेगी वसूल

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार
आगरा.05 दिसंबर।उप कृषि निदेशक  पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा ने समस्त कृषको को अवगत कराया है कि जनपद में एचडीएफसी  एग्रो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. को वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। जनपद हेतु रबी मौसम में गेंहू, सरसों, चना एवं आलू फसलों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अंतर्गत बीमित राशि एंव प्रीमियम की धनराशि ऋणी/गैर ऋणी कृषक द्वारा निम्नानुसार वसूल की जायेगी।
क्र0सं0 फसल का नाम बीमित राशि/हे0 प्रीमियम धनराशि
01         गेंहू            88400       1326
02        चना         96100       1441.50
03       सरसो      115000       1725
04       आलू       224000      11200
उप कृषि निदेशक ने यह भी बताया है कि जनपद के समस्त ऋणी एंव गैरऋणी कृषक रबी मौसम में 31 दिसम्बर, 2023 तक अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। ऐसे ऋणी  कृषक जो अधिसूचित फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमा कराने की अंतिम तिथि से 07 दिन पूर्व सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर बीमा से बाहर हो सकते हैं अन्यथा की स्थिति ऋणी कृषक के बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि काट ली जायेगी। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि गैर ऋणी कृषक जनसेवा केंद्र से रबी की अधिसूचित फसलों का 31 दिसम्बर, 2023 तक बीमा करा सकते हैं। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा आपदा के 72 घंटे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर- 18002660700, 18008896868 पर सूचित करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *