अब औसत उपभोग का केवल 10 से 20 प्रतिशत ही मिलेंगे व्यावसायिक सिलेंडर-जिलाधिकारी

Press Release उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में व्यवसायिक सिलेण्डरों के आपूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई सम्पन्न।

व्यावसायिक सिलेंडरों की जमाखोरी और डायवर्जन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई।

व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई के लिए नई गाइडलाइन तय, अति आवश्यक सेवाओं (अस्पताल आदि) को 20 प्रतिशत और आवश्यक सेवाओं (होटल आदि) को 10 प्रतिशत की होगी आपूर्ति।

आगरा.24.01.2026/आज जिलाधिकारी श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार व्यवसायिक सिलेण्डरों के आपूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों के साथ एवं जिला पूर्ति अधिकारी की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डरों की उपलब्धता/आपूर्ति के सम्बन्ध में ऑयल कम्पनी के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी, जिस पर ऑयल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए है कि व्यवसायिक उपभोक्ताओं को 02 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है, अति आवश्यक सेवाएँ जिसमें चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थान, रेलवे इत्यादि तथा आवश्यक सेवाएँ रेस्तरां, होटल, ढाबा, गेस्ट हाऊस इत्यादि। अति आवश्यक सेवाओं के व्यवसायिक उपभोक्ताओं को उनकी तीन माह के औसत उपभोग के 20 प्रतिशत तथा आवश्यक सेवाओं के व्यवसायिक उपभोक्ताओं को उनकी तीन माह के औसत उपभोग के 10 प्रतिशत के बराबर व्यवसायिक सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाए, उदाहरणस्यरूप यदि कोई व्यवसायिक उपभोक्ता तीन माह में 30 व्यवसायिक सिलेण्डरों का उपभोग करता है, तो उसका प्रतिमाह औसत उपभोग 10 व्यवसायिक सिलेण्डर जिसका 20 प्रतिशत अर्थात 02 सिलेण्डर प्रतिमाह आपूर्ति की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा बैठक में निर्देश दिया गया कि पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए तथा जमाखोरी व डायवर्जन पर विशेष निगरानी रखते हुए, अंकुश लगाया जाए, दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

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