ताजगंज में प्रदूषण नियमों की अनदेखी, होटल समोगर व प्रिंस ऑफ स्पाइस पर 21 हजार का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेप लागू होने और नगर निगम द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद होटल व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम ने गुरुवार को फतेहाबाद रोड स्थित ताजगंज क्षेत्र में सख्त कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख होटलों पर छापामारी की।
नगर निगम की टीम ने होटल समोगर और पिंच ऑफ स्पाइस में कोयले से सुलगती भट्ठियां संचालित होती हुई पकड़ीं। दोनों होटलों पर ग्रेप के नियमों के उल्लंघन के तहत 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त होटल समोगर में जांच के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास भी पाए गए, जिस पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर ही कोयले की भट्ठियों को बंद कराया और होटल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार का उल्लंघन दोहराया गया तो और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीलिंग और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। कार्रवाई में जोनल सैनिटरी ऑफिसर ताजगंज महेंद्र सिंह, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवाहा सहित नगर निगम का प्रवर्तन दल मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

—नगर आयुक्त का वर्जन:

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि शहर में ग्रेप लागू है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बावजूद यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयले की भट्ठियां और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। आगे भी ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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