रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के पारिश्रमिक शुल्क में संशोधन

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता तथा लाइसेंस प्राप्त कुलियों (पोर्टरों) की सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से आगरा मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों (पोर्टरों) द्वारा लिए जाने वाले पारिश्रमिक शुल्क में संशोधन किया गया है। यह संशोधित दरें आगरा कैंट, आगरा किला, मथुरा जंक्शन, ईदगाह जंक्शन, अछनेरा तथा राजा की मंडी रेलवे स्टेशनों पर लागू होंगी।
संशोधित पारिश्रमिक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है—
1. 40 किलोग्राम तक वजन (सिर पर भार), प्रति फेरा– ₹80/-
(30 मिनट तक प्रतीक्षा निःशुल्क, इसके बाद प्रत्येक 30 मिनट अथवा उसके भाग हेतु देय प्रभार – ₹80/-)
2. दो पहिया ट्रॉली (अनुमानित वजन 120 किलोग्राम तक), प्रति फेरा – ₹130/-
3. चार पहिया ट्रॉली (अनुमानित वजन 120 से 160 किलोग्राम तक), प्रति फेरा – ₹150/-
4. बीमार अथवा दिव्यांग यात्री को कुर्सी/स्ट्रेचर पर 02 लाइसेंस प्राप्त पोर्टर/सहायक द्वारा ले जाने पर – ₹130/-
5. बीमार अथवा दिव्यांग यात्री को कुर्सी/स्ट्रेचर पर 04 लाइसेंस प्राप्त पोर्टर/सहायक द्वारा ले जाने पर – ₹210/-
क्रम संख्या 02 से 05 के मामलों में 30 मिनट तक प्रतीक्षा निःशुल्क होगी। इसके उपरांत प्रत्येक 30 मिनट अथवा उसके भाग हेतु अतिरिक्त प्रभार ₹80/- देय होगा। (इस अवधि में कम से कम 01 लाइसेंस प्राप्त पोर्टर/सहायक का यात्री के पास रुकना अनिवार्य होगा।)
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त कुलियों की ही सेवाएं लें तथा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। अधिक वसूली, दुर्व्यवहार अथवा किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में तुरंत संबंधित स्टेशन प्रबंधन, स्टेशन मास्टर अथवा रेलवे सहायता हेल्पलाइन से संपर्क करें। रेल प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुचारू रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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