एनजीटी व ग्रेप नियमों का उल्लंघन, तीन रेस्टोरेंट पर 37 हजार का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

 कोयले की भट्ठी जलाने वालों पर नगर निगम की कड़ी कार्रवाई

आगरा। वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और एनजीटी व ग्रेप के नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ताज नगरी सेकंड क्षेत्र में कोयले की भट्ठी जलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 37 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

जेडएसओ ताजगंज महेंद्र सिंह एवं एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में रेस्टोरेंट साल्ट कैफे, डीप रेस्टोरेंट और लाइट हाउस होटल में प्रतिबंध के बावजूद कोयले की भट्ठी जलती हुई पाई गई। यह गतिविधि सीधे तौर पर वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली थी, जो एनजीटी एवं ग्रेप के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। मौके पर ही तीनों प्रतिष्ठानों पर संयुक्त रूप से 37,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त बसई मंडी क्षेत्र में पॉलीथिन के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने के आरोप में 1,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों को भविष्य में नियमों का पालन न करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

—-नगर आयुक्त का वर्जन:

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि एनजीटी और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन कर वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती के साथ जुर्माना और आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”

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