
ग्रेप के बीच प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम सख्त, मलवा जब्त कर निस्तारण केन्द्र को भेजा
आगरा। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएनडी) वेस्ट को नियमों के विरुद्ध घर के बाहर सड़क पर डालना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल सड़क पर डाले गए मलवे को जब्त किया, बल्कि एनजीटी नियमों के उल्लंघन में पांच हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला।
शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप लागू है, इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला शमसाबाद रोड स्थित 13 कावेरी बिहार फेस-वन, आयशर पेट्रोल पंप के निकट सामने आया। यहां के निवासी दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा निर्माणाधीन मकान का मलवा सड़क पर डाल दिया गया था।
सड़क पर मलवा पड़े होने के कारण जहां एक ओर आम नागरिकों के आवागमन में भारी दिक्कत हो रही थी, वहीं उड़ती धूल के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम से की, जिस पर निगम की टीम मौके पर पहुंची। शिकायत की पुष्टि होने पर एसएफआई संजीव कुमार ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से सड़क पर पड़े मलवे को भरवाकर जब्त कर लिया। इसके साथ ही मौके पर ही एनजीटी नियमों के उल्लंघन में संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
–नगर आयुक्त का वर्जन:
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप के नियम सख्ती से लागू हैं। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण वेस्ट को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर डालना कानूनन अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी बिना किसी भेदभाव के सख्त कदम उठाए जाएंगे।
