एनजीटी-ग्रेप नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा, ताजगंज में होटल पर जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

छापामारी के दौरान होटल गंगारतन में सुलगती पाई गई कोयला भट्ठियां,   होटल द्वारा सेल्फी प्वाइंट पर फेंका जा रहा था कचरा

आगरा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू एनजीटी और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने होटल पर सख्त कार्रवाई की है। ताजगंज क्षेत्र स्थित होटल गंगा रतन में प्रतिबंध के बावजूद कोयला की भट्ठियों के संचालन और सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने के मामले में नगर निगम द्वारा होटल प्रबंधन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम प्रशासन को शिकायत मिली थी कि होटल में प्रतिबंध के बावजूद कोयला की भट्ठियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सूचना के आधार पर जेड.एस.ओ. ताजगंज महेंद्र सिंह और एस.एफ.आई. योगेंद्र कुशवाहा ने टीम के साथ मौके पर छापामारी की। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में कोयला की भट्ठियां सुलगती हुई पाई गईं, जो सीधे तौर पर एनजीटी और ग्रेप के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
इसके साथ ही निरीक्षण में यह भी सामने आया कि होटल का कचरा सेल्फी प्वाइंट ‘नमस्ते’ के पास सार्वजनिक स्थल पर फेंका जा रहा था, जिससे आसपास गंदगी फैल रही थी और पर्यावरण के साथ-साथ पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंच रहा था।
नगर निगम की टीम ने मौके पर ही होटल प्रबंधन से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलते हुए कड़ी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा पाई गईं तो होटल के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

–नगर आयुक्त का वर्जन:

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि वायु प्रदूषण और गंदगी फैलाने के मामलों में नगर निगम की जीरो टॉलरेंस नीति है। एनजीटी और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कीमत पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

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