प्रतिबंधित पॉलिथीन गिलास बेचने वालों पर निगम की सख्ती, 24,500 रुपये जुर्माना, माल जब्त

Press Release उत्तर प्रदेश

औचक अभियान से मचा हड़कंप, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

आगरा। प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं प्लास्टिक गिलासों की बिक्री पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर शहर में औचक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने नुनिहाई रामबाग लिंक रोड तथा रूई की मंडी से शाहगंज चौराहे तक सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की।
अभियान के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं प्लास्टिक के गिलास बेचते हुए कई दुकानदार पकड़े गए। टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए कुल 24,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया तथा बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री को जब्त कर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में पुनः प्रतिबंधित पॉलिथीन या प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अथवा बिक्री करते पाए गए, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने साफ किया कि ऐसे औचक अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

—नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का वर्जन

“शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। चेतावनी के बाद भी जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में पकड़े जाने पर और अधिक कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।”

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