रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अर्न्तगत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने को प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित।

Press Release उत्तर प्रदेश दिल्ली/ NCR राजस्थान स्थानीय समाचार
आगरा.13 अक्टूबर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवगत कराया है कि राज्य परियोजना निदेशक उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अभियान, 18 पार्क रोड, लखनऊ द्वारा “रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत बालिकाओं को विपरीत परिस्थतियों से सामना करने एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जनपद के चयनित 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को 03 माह तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिस हेतु प्रशिक्षक (मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी) की आवश्यकता है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, आगरा से आवेदन प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। उन्होंने बताया है कि जनपद आगरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अर्न्तगत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई आवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा अपना आवेदन निर्धारित तिथि तक ई-मेल आई०डी०- ंagrarmsa2023@gmail.com अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, पंचकुंइयां चौराह, तहसील रोड शाहगंज, आगरा में जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मो0नं0 9410038397 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने आगे यह भी अवगत कराया है कि प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिमाह रू0 04 हजार की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षक को तीन माह हेतु अधिकतम रूपया 12 हजार दिया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालयो में 03 माह हेतु तथा प्रशिक्षण की अवधि 40 मिनट की निर्धारित है। प्रशिक्षण हेतु ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा, जिसके पास मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यता प्रमाण-पत्र हो। चयनित प्रशिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी कार्य करने का इच्छुक हो। प्रशिक्षक के रूप में यथा सम्भव महिला प्रशिक्षक का ही चयन किया जायेगा। महिला प्रशिक्षक न मिलने की स्थिति में पुरूष प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा।
 राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस की तिथि में किया गया परिवर्तन
आगरा.13 अक्टूबर। अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी  अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के क्रम में प्राप्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस की तिथि में परिवर्तन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के स्थान पर 25 नवम्बर, 2023 को होगा।
उन्होने आगे यह भी अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा राजस्थान राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस दिनांक 25 नवम्बर, 2023 को राजस्थान राज्य के निवासी, जो राजस्थान राज्य के मतदाता हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारभार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।
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 वितीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन संचालित
आगरा.13 अक्टूबर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी  प्रशान्त कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत हेतु ऑनलाइन आवेदन संचालित है। उन्होंने बताया है कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर 823 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष केवल 104 लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जोकि लक्ष्य के अत्यधिक कम है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि आवेदन हेतु शर्त यथा- आवेदक का फोटो, लड़की का फोटो, आवेदक/लड़की का आधार कार्ड (मोबाइल नम्बर लिंक सहित), आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी का कार्ड, लड़की एवं लड़का का उम्र प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विकलांग है तो उसके विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक यदि कोई पेंशनधारक है तो उसका प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय प्रमाण पत्र अधिकतम 40 हजार वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिए 50 हजार 460 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील में ऑनलाइन आवेदन पत्र की मय संलग्नों सहित हार्डकॉपी जमा करनी होगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से ग्राम प्रधानों व पंचायत सहायको को शादी अनुदान योजनामार्गत अपनी ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार प्रसार व आवेदन कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में प्राप्त लक्ष्य की शासन की मंशानुरूप पूर्ति की जा सकें।
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आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को
आगरा.13 अक्टूबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डा0 दिव्यानन्द द्विवेदी ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा  मा0 जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार दिनांकित 09.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिससे आमजनमानस को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सके।

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