बिना अनुमति टोरंट ने खोदी सड़क साइड पटरी, निगम ने रुकवाया काम, 5 लाख रुपये की पेनाल्टी

Press Release उत्तर प्रदेश

नगर निगम ने जनकपुरी महोत्सव आयोजन के दौरान ही शुरू कराया था सड़क की साइड पटरी का कार्य
बिना परमिशन खुदाई कर टोरंट पावर ने कई मीटर साइड पटरी क्षतिग्रस्त की

आगरा। मंगलवार को टोरंट पावर कंपनी द्वारा बिना अनुमति सड़क की साइड पटरी खोद दिए जाने का मामला सामने आया है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने तत्काल कार्रवाई आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय अभियंता ने काम रुकवाते हुए कंपनी पर 5 लाख पेनाल्टी लगाए जाने की संस्तुति की है।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम द्वारा जनकपुरी महोत्सव के दौरान महाराजा अग्रसेन मार्ग पर सड़क की साइड पटरी का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, जिस पर लाखों रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसी बीच टोरंट पावर ने बिना निगम की अनुमति लिए नाले के किनारे खुदाई शुरू कर दी। स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से की, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही क्षेत्रीय अभियंता हरी ओम मौके पर पहुंचे और टोरंट पावर का कार्य तत्काल रुकवाया। जांच में पाया गया कि कंपनी द्वारा नगर निगम से कोई रोड कटिंग या खुदाई की अनुमति नहीं ली गई थी। नियमानुसार, नगर निगम की अनुमति के बिना शहर की किसी भी सड़क या नाले के किनारे खुदाई करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्षेत्रीय अभियंता ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर टोरंट पावर पर 5 लाख की पेनाल्टी लगाए जाने की संस्तुति की है।

—– नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का वर्जन:—-

“शहर में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति खुदाई या रोड कटिंग की अनुमति नहीं है। कमला नगर क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन मार्ग पर टोरंट पावर द्वारा बिना अनुमति सडक की पटरी खोदने का मामला गंभीर है। संबंधित कंपनी पर पेनाल्टी लगाई गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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