रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुएं साथ ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के मार्गदर्शन में आगरा मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार सघन निगरानी की जा रही है। दीपावली के समय यात्रियों द्वारा पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं साथ लाने के कारण कभी-कभी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनसे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। आगरा मंडल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दीपावली के त्यौहार के अवसर पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुएं साथ न ले जाने की अपील करता है। यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में चेतावनी संबंधी स्टीकर लगाए गए हैं तथा निगरानी और जांच व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया गया है।रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाड़ियाँ या पत्तियाँ साथ ले जाना अत्यंत खतरनाक है और भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की कैद अथवा दोनों का प्रावधान है।

जन संपर्क अधिकारी कु. प्रशस्ति श्रीवास्तव ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर या अन्य विस्फोटक पदार्थ साथ न रखें। ऐसा करना स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य यात्रियों की जान के लिए भी आवश्यक है। आगरा मंडल रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद हो तथा वे अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचें। नियमों का पालन कर यात्री स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा का वातावरण प्रदान करें।

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