नियम तोड़ने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर होटलों पर गिरेगी नगर निगम की गाज

Press Release उत्तर प्रदेश

 नगर निगम सोमवार से करायेगा होटलों की जांच
 उल्लंघन पर विधिक के साथ लायसेंस रद्द कराने तक की कार्रवाई की जाएगी
166 होटलों को जारी किये जा चुके हैं नोटिस

आगरा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021 का पालन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर होटलों के खिलाफ नगर निगम सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नियमों का पालन न करने वाले होटलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर विधिक कार्रवाई की जाए।

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि सोमवार से सभी एसएफआई अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटर होटलों का निरीक्षण करेंगे। नगर निगम ने पहले ही 166 प्रमुख होटलों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने की चेतावनी दे चुका है। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटलों के खिलाफ जुर्माना, स्टार रेटिंग में कटौती और लाइसेंस रद्द कराने जैसी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फतेहाबाद रोड स्थित कई बड़े होटलों को नोटिस थमाया गया है। इनमें होटल ताज प्लाजा, ताज थ्री स्टार होटल, ताज वे होटल, ताज हवेली, होटल सिद्धार्थ, होटल राजविलास, होटल क्रिस्टल इन, होटल 7 हिल टावर और होटल फाइन सेल्टर आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं।

—–नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का पालन हर हाल में आवश्यक है। जिन होटलों और संस्थानों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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