मानक के विपरीत नाला निर्माण, फर्म को काली सूची में डालने की चेतावनी

Press Release उत्तर प्रदेश

गुणवत्ता से समझौता करने पर हर्ष कंस्ट्रक्शन को दूसरी बार दिया गया नोटिस

आगरा। नगर निगम प्रशासन ने नाला निर्माण कार्य में लापरवाही और गुणवत्ता की अनदेखी पर ठेकेदार हर्ष कंस्ट्रक्शन को दूसरा नोटिस जारी किया है। ताजगंज जोन-3 कक्ष संख्या 23 मारुति सिटी रोड टी-पॉइन्ट से सोनू हेयर सैलून तक बांयी ओर आरसीसी नाला मरम्मत कार्य का जिम्मा फर्म को लगभग 49.89 लाख (जीएसटी सहित) की स्वीकृति पर दिया गया था।

अनुबंध के अनुसार यह कार्य 17 मार्च 2025 से शुरू होकर 16 मई 2025 तक पूर्ण होना था। लेकिन स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा निर्माण कार्य न तो तय समयसीमा में पूरा किया गया और न ही मानक के अनुरूप। अवर अभियंताओं द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद कार्य मनमाने तरीके से किया जा रहा है।
गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर फर्म पर पहले एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया था, बावजूद इसके सुधार नहीं हुआ। नगर निगम प्रशासन की ओर से 11 सितंबर 2025 को भी नोटिस जारी कर चेताया गया था, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।
इस संबंध में जानकारी हुए एक्स ई एन दीपांकर ने बताया कि यह कार्य 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनीटेशन) परियोजना का हिस्सा है, जिसे तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना अनिवार्य है।
ठेकेदार को चेतावनी दी गई है कि यदि तीन दिन के भीतर ठेकेदार लिखित स्पष्टीकरण नहीं देता और कार्य में सुधार नहीं करता, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर फर्म को काली सूची में डालते हुए कार्य किसी अन्य एजेंसी से उसके खर्चे पर पूरा कराया जाएगा। इस संबंध में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को भी अवगत करा दिया गया है।

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