रविवार को भी जमा किया जाएगा गृहकर, खुलेंगे सभी कैश काउंटर

Press Release उत्तर प्रदेश

 नगर आयुक्त ने राजस्व कर्मियों को जारी किए आदेश
आउटडोर स्टाफ भी घर घर जाकर करेगा बिल की वसूली

आगरा। नगर निगम रविवार को छुट्टी वाले दिन भी गृह कर जमा करेगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि 31 अगस्त को सामान्य कार्य दिवस की तरह कैश काउंटर खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आउटडोर स्टाफ भी सामान्य कार्य दिवस की भांति घर-घर जाकर गृह कर की वसूली करेगा।
नगर आयुक्त के अनुसार शाम को वह स्वयं बिल वसूली की समीक्षा करेंगे। इस दौरान समस्त जोनल ऑफिसर ,कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कर संग्रहकर्ता अपने-अपने क्षेत्र की कर वसूली से संबंधित स्थिति से उनको अवगत कराएंगे। नगर आयुक्त स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 31 अगस्त तक जो भी कर्मचारी 30% वसूली नहीं करेगा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत की समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है । तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट देने की निगम प्रशासन पूर्व में ही घोषणा कर चुका है।
नगर आयुक्त ने गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50,000 या उससे अधिक का गृह कर बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 अगस्त तक दस प्रतिशत की छूट दे रहा है। छूट सीमा समाप्त होने के बाद वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।

—–ऑनलाइन भुगतान की सुविधा—-

बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।

—–नगर आयुक्त की अपील—-

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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