नगर निगम ने शुरु कराया प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों का सत्यापन

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए आवेदनों का सत्यापन कार्य नगर निगम ने गुरुवार से प्रारंभ करा दिया। अभी तक परियोजना अधिकारी डूडा कार्यालय को 19 हजार से अधिक आवेदन यूनिफाइड बेव पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं। दो दिन में सत्यापन कार्य को पूर्ण कराने के लिए सात दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त एवं प्रभारी डूडा सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए आवेदनों को रोजना सैकड़ों लोगों के द्वारा अपलोड किया जा रहा है। इसे देखते हुए नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने आवेदनों के सत्यापन के उपरांत दो दिन में आख्या देने निर्देश दिये हैं। इस पर आज से ही कार्य प्रारंभ करा दिया गया हेै।
योजना के विषय में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के घटक लाभार्थी आधारित निर्माण बी0एल0सी घटक के अन्तर्गत ईडब्ल्यू0एस0 श्रेणी के पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नये पक्के आवासों के निर्माण के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य रुप से केंद्रीय सहायता 1.50 लाख रुपये के सापेक्ष अपना अंशदान एक लाख रुपये प्रदान किया जाएगा जो कि लाभार्थी को 40ः40ः और 20 के अनुपात में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रदान किया जाएगा। आवास के निर्माण की शेष लागत लाभार्थी के द्वारा वहन की जाएगी। लाभार्थी को 30 से 45 वर्ग मीटर के सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास का निर्माण कराना होगा। उन्होंने बताया कि सत्यापन में लगाये गये सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन हेतु शासन द्वारा प्रेषित प्रारुप पर लभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट सदस्य के हस्ताक्षर एवं जी0पी0एस0 फोटो संलग्न कराते हुए सूचना दो दिवस के अंदर उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

—-योजना के लिए निर्धारित किये गये मानक—

अपर नगर आयुक्त के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का लाभ केवल उन लोगों को ही प्राप्त होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते होंगे। इसके अनुसार ऐसे लाभार्थी परिवार जिनकों विगत सालों में केंद्र सरकार अथवा राजय सरकार की किसी भी आवास योजना के लाभ अथवा आवास प्राप्त हुआ है वह इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। परिवार की सलाना आय तीन लाख तक होनी चाहिए। विधवाओं, अविवाहित महिलाओं जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को योजना में सम्मिलित करते हुए स्पेशल फोकस गु्रप में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत बनाये गये आवासों के महिला मुखिया के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर होगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। एक लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्री शामिल होंगे। ऐसे लाभार्थी जिनके माता पिता को केंद्र एवं राज्य सरकार किसी भी आवासीय योजना में पूर्व में लाभ या पक्का आवास प्राप्त नहीं हुआ है उनको प्राथमिकता पर योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा योजनान्तर्गत सफाई कर्मचारी, पी0एम0 स्वनिधि योजना से लाभांवित स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आच्छादित विभिन्न कामगारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों,झुग्ग्यिों व चालों में रहने वाले परिवारों वरिष्ठ नागरिकों को स्पेशल फोकस गु्रप में चिंहित करते हुए लाभांवित किया जाएगा।

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