आगरा, 31 जनवरी। निगम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगरायुक्त ने राजस्व विभाग की पूरी टीम को मैदान में उतार दिया हैं। जीआईएस सर्वे में अपडेट सम्पत्तियों में पचास हजार से अधिक के बकायेदारों पर नकेल कसने के निर्देश दिये गये हैं। नगरायुक्त के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब हर राजस्व निरीक्षक को पचास हजार से अधिक के दस बकायेदारों से वसूली करना अनिवार्य होगा। वसूली में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई हेै।
नगर निगम सदन के द्वारा निर्धारित सौ करोड़ के लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने के लिए निगम के अधिकारी ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी राजस्व कर्मी पचास हजार से एक लाख तक, एक लाख से पांच लाख तक और पांच लाख से बड़े बकायेदारों की अलग अलग सूची बनाकर कुर्की वारंट और सीलिंग की कार्रवाई के निर्देश के साथ ही अब जीआईएस सर्वे में अपडेट हुए पचास हजार से अधिक के बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित गया है कि वे रोजाना कम से कम दस ऐसे बकायेदारों से वसूली करें जिन पर पचास हजार से अधिक का टैक्स बकाया है।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार जीआईएस सर्वे से अपडेट प्रॉपर्टी में ताजगंज, छत्ता, लोहामंडी और हरिपर्वत जोन में कुल दो हजार छह सौ छियासट संपत्तियां ऐसी पाई गयी हैं जिन पर पचास हजार या उससे अधिक की बकायेदारी है। ताजगंज जोन में छह सौ उनचास, छत्ता जोन में सात सौ सैंतीस,लोहामंडी जोन में चार सौ इकसठ और हरिपर्वत आठ सौ उन्नीस संपत्तियांें का पता चला है। इनसे वसूली के लिए हरिपर्वत जोन में पांच, ताजगंज जोन में सात, छत्ता जोन में आठ और लोहामंडी जोन में सात राजस्व निरीक्षकों को लगाया गया है।
—टैक्स वसूली की रोजाना हो रही समीक्षा—
अपर नगर आयुक्त के अनुसार टैक्स वसूली की रोजाना समीक्षा की जा रही है। सभी को वसूली के निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की सख्त हिदायद दी गई है। नगरायुक्त स्वयं भी राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल करंट बकायेदारों को मार्च तक की छूट देने के निर्देश दिये गये हैं। पुराने बकायेदारों को किसी भी प्रकार की छूट न देते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
वर्जन—
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि बकायेदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी। सभी बकायेदारों से अपील है कि वे सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए समय से टैक्स जमा कराएं।