सभी आबकारी अनुज्ञापन/दुकानें, प्रत्येक प्रकार के बार 26 जनवरी, 2025 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर बन्द रखने के आदेश

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा.25.01.2025/संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के अधीन नियमावलियों एवं अनुज्ञापन में निहित शर्तों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) को शराब बन्दी का नियम है। उक्त नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी जी द्वारा दिनांक 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) को जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, बार अनुज्ञापन एवं भांग के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व अन्य सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखने हेतु आदेश दिए गये हैं। उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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